NEET- SS : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सेवारत डॉक्टरों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 50 प्रतिशत सुपर स्पेशियलिटी सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

3 Dec 2022 10:53 AM IST

  • NEET- SS : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सेवारत डॉक्टरों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 50 प्रतिशत सुपर स्पेशियलिटी सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को 2020 के एक सरकारी आदेश के अनुसार NEET-योग्य सेवारत डॉक्टरों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चालू शैक्षणिक वर्ष में उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी सीटों में से 50 प्रतिशत आरक्षित करने की अनुमति दी, जिसकी वैधता वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती के तहत है।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश के अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया और फिर तुरंत भारत संघ को खाली रहने वाली सीटों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा, ताकि बाद में केंद्र अखिल भारतीय योग्यता सूची के आधार पर रिक्तियों को भर सके।

    16 मार्च, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए एसएस सीटों के लिए 50% इन-सर्विस यानी सेवारत कोटा की अनुमति दी थी।

    जस्टिस गवई के नेतृत्व वाली वर्तमान पीठ से यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया गया कि राज्य सरकार इसलिए "वर्तमान और सभी बाद के शैक्षणिक वर्षों" के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटा को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, जब तक कि निरस्त, संशोधन, या सरकारी आदेश का प्रतिस्थापन, या इसके विपरीत न्यायालय का आदेश ना हो।

    इसके अलावा अदालत से आग्रह किया गया कि केंद्र को तमिलनाडु सरकार के लिए "बाधा पैदा करने" से रोका जाए, जबकि वे विवादास्पद सरकारी आदेश को लागू करने के लिए आगे बढ़े।

    केंद्र और राज्य ने एक-दूसरे का विरोध किया, तमिलनाडु राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने सरकारी आदेश का जोरदार बचाव किया, और भारत संघ के लिए एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल, ऐश्वर्या भाटी ने आरक्षण नीति के खिलाफ दलीलें दीं। सेवारत अभ्यर्थियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने राज्य सरकार का समर्थन किया।

    तमिलनाडु सरकार ने पीठ को सूचित किया,

    "ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए आवश्यक" इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत सीटें निर्धारित करना, विशेष रूप से राज्य के दूर-दराज के कोनों में रहने वाले लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करेगा और "इसके स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा।"

    दूसरी ओर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के लिए ऐसी कोई आरक्षण नीति कभी लागू नहीं की गई थी।

    भाटी ने कहा,

    "यह देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।"

    उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार पिछले वर्ष में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 210 सीटों में से 90 को भरने में असमर्थ थी।

    "चिकित्सा शिक्षा की सुपर स्पेशियलिटी सीटें राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह देश भर में एक अराजक स्थिति पैदा कर रहा है। अधिकतम सीटों वाले तमिलनाडु को आधी सीटें कैसे आरक्षित करने की अनुमति दी जा सकती है?"

    जस्टिस गवई ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा,

    "हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की चिंता की सराहना करते हैं कि इस मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालांकि, जहां तक ​​वर्तमान शैक्षणिक वर्ष का संबंध है, हम पाते हैं कि राज्य को सरकारी आदेश के आधार पर सीटें भरने की अनुमति देने की आवश्यकता है।"

    आरक्षित सीटों को खाली न रहने देने के लिए पीठ ने यह भी निर्देश दिया,

    "...राज्य सरकार आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर सरकारी आदेश के आधार पर आरक्षित सीटों को भरेगी। आज से 16वें दिन, तमिलनाडु राज्य भारत संघ को उन सभी सीटों के संबंध में सूचित करेगा जो इन-सर्विस श्रेणी से खाली रहती हैं। इन सीटों को भारत संघ द्वारा अखिल भारतीय योग्यता सूची के आधार पर भरा जा सकता है।

    कोर्ट ने 14 फरवरी, 2023 को सुनवाई के लिए मुख्य रिट याचिका को भी सूचीबद्ध किया।

    केस- एन कार्तिकेयन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 53/2022]

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