NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने डर्मेटोलॉजी कोर्स में पीडब्लूडी कोटा के तहत एडमिशन की मांग वाली विकलांग उम्मीदवार की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

Brij Nandan

1 Dec 2022 12:48 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में मास्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए शारीरिक रूप से अक्षम सामान्य कोटे के उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य कोटा में डर्मेटोलॉजी कोर्स में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं, डर्मेटोलॉजी विभाग के लिए कोई शारीरिक रूप से विकलांग कोटा मौजूद नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता की दिलचस्पी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

    इसके विपरीत, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अखिल भारतीय कोटा में आरक्षित सीटें मौजूद हैं और राज्य कोटे में नहीं हैं और याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से सीट नहीं मिली है।

    वकील ने प्रस्तुत किया,

    "राज्य डर्मेटोलॉजी में आरक्षण नहीं देता है। 27 सीटें शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। राज्य सीटों के आवंटन के लिए रोस्टर शक्ति का प्रयोग करता है। जब तक यह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उसने सामान्य चिकित्सा के तहत आवेदन किया और सीट धारण कर रहा है।"

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा,

    "इस स्तर पर हम आरक्षण में बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि कोई और बच्चा होगा जो प्रभावित होगा। यह अंतिम समय है। अगले चरण के लिए हमारे पास वापस आएं, हम एक समिति बनाएंगे। दृष्टिकोण बहुत अलग होगा। आप अगली बार आ सकते हैं और हमें दिखा सकते हैं कि कैसे पीडब्ल्यूडी के लिए कोटे की सीटें ठीक से सिंक नहीं हुई हैं।"


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