NEET - PG : सुप्रीम कोर्ट ने मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए, डीजीएचएस को 146 नई सीटों और राज्य कोटा सीटों के छात्रों पर रोक पर फिर से विचार करने को कहा

LiveLaw News Network

30 March 2022 6:02 PM IST

  • NEET - PG : सुप्रीम कोर्ट ने मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए, डीजीएचएस को 146 नई सीटों और राज्य कोटा सीटों के छात्रों पर रोक पर फिर से विचार करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह देखते हुए कि NEET - PG अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में समस्याग्रस्त पहलू हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ("डीजीएचएस") के माध्यम से भारत संघ को न्यायालय द्वारा बताई गई विसंगतियां ठीक करने के मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए कहा।

    कोर्ट ने संघ से गुरुवार तक जवाब देने को कहा है और तब तक ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए मॉप-अप राउंड काउंसलिंग की स्थिति में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

    कोर्ट ने दो पहलुओं पर चिंता व्यक्त की:

    1. मॉप-अप राउंड में सरकारी कॉलेजों में 146 नई सीटें जोड़ी गईं, जो राउंड 1 और 2 में उपलब्ध नहीं थीं;

    2. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के 16 मार्च के नोटिस के एक समान आवेदन का अभाव, जो राज्य कोटे में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मॉप-अप राउंड में भाग लेने से रोकता है।

    आगे की जटिलताओं से बचने के लिए, कोर्ट ने आदेश दिया कि मॉप-अप राउंड काउंसलिंग में स्थिति को वहीं रखा जाए, जब कल मामले की सुनवाई हो।

    पिछले दौर में 146 सीटें उपलब्ध नहीं थीं

    कोर्ट ने कहा कि मॉप-अप राउंड में जोड़ी गई 146 नई सीटें एआईक्यू सीटों के लिए काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में उपलब्ध नहीं थीं।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने आदेश में कहा:

    "परिणामस्वरूप, जिन छात्रों को राउंड 1 और 2 में सीटें आवंटित की गईं, उन्हें इन 146 सीटों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। निर्णय लिया गया कि नई 146 सीटों को मॉप अप राउंड में शामिल किया जाएगा।

    इस निर्णय के परिणामस्वरूप, इन सीटों को उन छात्रों को आवंटित किया गया है, जो एआईक्यू में राउंड 1 और 2 में सीटें आवंटित करने वालों की तुलना में मेरिट में कम हैं। हमारे विचार में, यह इस मामले का पहला पहलू है जिस पर डीजीएचएस द्वारा फिर से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इस निर्णय का परिणाम उन छात्रों को रोकना है जो योग्यता में उच्च हैं और जिनके पास इन सरकारी सीटों के लिए आवेदन करने का कोई अवसर नहीं था।

    16 मार्च की एडवाइजरी को असमान रूप से लागू करना

    पीठ ने आगे कहा कि दूसरा पहलू जो समान महत्व का था, वह है 16 मार्च के नोटिस को आसमान रूप से लागू करना।

    "दूसरा पहलू जो समान महत्व का है, 16 मार्च के नोटिस से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप जिन उम्मीदवारों को राज्य कोटे में राउंड 1 और 2 में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें एआईक्यू के मॉप अप में भाग लेने से रोका गया है। इस संबंध में, उम्मीदवार का तर्क यह है कि जिस योजना को इस अदालत (निखिला पीपी मामले में) में रिकॉर्ड में रखा गया था, वह विशेष रूप से केवल एआईक्यू से संबंधित थी और राज्य कोटे के उम्मीदवारों के एआईक्यू मॉप अप राउंड में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

    प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 16 मार्च की एडवाइजरी का समान रूप से पालन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ उम्मीदवारों को एडवाइजरी के बावजूद मॉप-अप में उपस्थित होने की अनुमति दी गई और जबकि अन्य नोटिस के अनुपालन में उपस्थित नहीं हुए क्योंकि वे अपनी सीटों को आत्मसमर्पण करने का जोखिम उठाते हैं।

    "यदि 16.03.2022 की एडवाइजरी का पूरे देश में समान रूप से पालन नहीं किया गया है तो इससे गंभीर संदेह पैदा होगा कि क्या एआईक्यू मॉप-अप राउंड में सीट का आवंटन उचित है"

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "इन मामलों को निपटाने से पहले, हम इस बात के पक्ष में हैं कि भारत संघ को विसंगतियों को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

    पीठ दो मामलों पर विचार कर रही थी:-

    याचिकाओं के एक समूह को डॉक्टरों ने प्राथमिकता दी थी जो नीट पीजी 2021 में उपस्थित हुए थे और काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया था और एक कोर्स में शामिल हो गए थे, लेकिन राउंड 2 में अपग्रेड प्रदान नहीं किया गया था और इस प्रकार मॉप-अप राउंड के लिए आवेदन करने का इरादा था।

    एक अन्य याचिका जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के 16 मार्च, 2022 के नोटिस ( आपेक्षित नोटिस) को चुनौती देती है, जो नीट पीजी प्रवेश के लिए मॉप अप राउंड काउंसलिंग में भाग लेने पर रोक लगाता है, अगर उम्मीदवार ने राज्य कोटा 2 काउंसलिंग में सीट ली है।

    कोर्ट रूम एक्सचेंज

    पीठ ने कहा कि एक "गड़बड़ स्थिति" पैदा हो गई है, जिससे शुरुआती काउंसलिंग राउंड में सीटों का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को मॉप-अप राउंड में आवंटित बेहतर पाठ्यक्रमों के साथ "आगे बढ़ने" के लिए कम मेधावी उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं।

    पीठ ने कहा कि मॉप-अप राउंड में 146 सीटें जोड़ने से मुद्दे पैदा हुए हैं और कहा कि अधिकारियों को इसके बारे में कुछ करना होगा।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा जो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा परामर्श समिति कके लिए पेश हो रही थीं,

    "इन 146 सीटों के साथ यह गड़बड़ी पैदा की गई है। आपको ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना होगा और सोचना होगा कि क्या किया जा सकता है। इसके मानवीय परिणाम स्पष्ट रूप से होंगे।"

    पीठ ने कम मेरिट वाले लोगों को 146 सीटें दिए जाने पर चिंता व्यक्त की।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया,

    "आप कह सकते हैं कि ये 146 सीटें जो राउंड 2 के समापन के बाद आईं, ये सीटें एआईक्यू में किसी के लिए भी उपलब्ध होंगी जो इन सीटों के लिए आवेदन करना चाहता है और जिसने राउंड 2 को पार कर लिया है। जो 146 सीटें सरप्लस हो गई हैं, उन्हें किसी और को दंड के बिना और योग्यता के क्रम में आवंटित किया जा सकता है। इसमें एक सप्ताह या अधिक समय नहीं लग सकता है।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

    "हम योजना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 146 सीटों को आप उन लोगों को फिर से आवंटित कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 2 में भाग लिया था और जो 146 उपलब्ध हैं, उन्हें फिर से आवंटित किया जा सकता है।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

    "यह गड़बड़ी पैदा करने के बजाय अगले साल से इन सीटों को जोड़ने का समझदारी भरा फैसला होना चाहिए था।"

    जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राउंड 2 के बाद 146 सीटों को जोड़ने के समय ने भ्रम पैदा किया है।

    कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि स्थिति छात्रों को एक ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए मजबूर कर रही है जो वे नहीं चाहते हैं और बाहर निकलने के लिए भारी जुर्माने की धमकी के कारण वे पाठ्यक्रम में फंस गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने प्रस्तुत किया कि ये विसंगतियां परामर्श प्रक्रिया की जड़ तक जा रही हैं, जो इसे पूरी तरह से खराब कर रही हैं।

    कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता शिवेंद्र सिंह ने बताया कि नीट एक पात्रता और प्रवेश परीक्षा दोनों है और जोर देकर कहा कि एक प्रवेश परीक्षा का पूरा बिंदु यह है कि मेरिट सूची में उच्च व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलती है। कम योग्यता वाले व्यक्तियों को अधिक मेधावी छात्रों से चोरी करने की अनुमति देना प्रवेश परीक्षा के पूरे उद्देश्य को विफल कर देता है।

    एएसजी ने प्रस्तुत किया कि सीटों को बड़े जनहित में जोड़ा गया था और कहा कि कोविड के कारण कॉलेजों के निरीक्षण में देरी हुई। एएसजी ने कहा कि यह योजना मॉप-अप राउंड के बाद नए पंजीकरण की अनुमति नहीं देती है और राउंड 2 में भाग लेने के बाद, कोई मुफ्त निकास नहीं है।

    एएसजी ने कहा,

    "सूचना बुलेटिन में घोषित होने के बाद से किसी ने भी इस योजना को चुनौती नहीं दी है। हमने 146 सीटें जोड़ी हैं, जो राउंड 2 के बाद पहली बार जोड़ी गई हैं।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने आदेश देने के लिए आगे बढ़ने से पहले एएसजी से कहा,

    "हम आपको यह अधिकार निर्धारित करने के लिए कल तक का समय देंगे अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे और निर्णय देंगे।"

    मुख्य याचिकाएं दुबे लॉ चैंबर्स और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चारु माथुर के माध्यम से दायर की गई हैं।

    केस : डॉ सूरज शेटे और अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति और अन्य, 2022 की डब्ल्यूपी (सी) 202; डॉ विनीत विजेंद्र राठी बनाम चिकित्सा परामर्श समिति और अन्य और डॉ अंजना चारी एसएन बनाम चिकित्सा परामर्श समिति और अन्य।

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