NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया

Sharafat

11 Nov 2022 10:24 AM GMT

  • NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया

    एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को NEET PG 2022-23 के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर, शाम 6 बजे तक पूरी करने का निर्देश दिया।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा,

    "NEET PG में काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 नवंबर, 2022 को शाम 6 बजे काउंसलिंग के दूसरे दौर को समाप्त करने और उसी दिन एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश देते हैं।"

    पीठ ने कहा, "मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य एआईक्यू मॉप-अप राउंड खत्म होने के बाद ही स्टेट मॉप-अप राउंड के साथ शुरू होगा।"

    पीठ ने एक अवमानना ​​याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें इस शिकायत को उठाया गया था कि कर्नाटक और बिहार राज्यों में काउंसलिंग का दूसरा दौर अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि मॉप-अप राउंड पहले से ही चल रहा है।

    जब मामला लिया गया तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया, "सभी राज्य यहां हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं है। यौर लॉर्डशिप ने 16 नवंबर की तारीख तय की है।"

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने आदेश जारी करने से पहले कहा,

    "अब हम कहेंगे कि सभी राज्यों को 16 नवंबर तक काउंसलिंग के दूसरे दौर को पूरा करना चाहिए।"

    बैकग्राउंड

    निहिला पीपी बनाम मेडिकल काउंसिल कमेटी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एआईक्यू पीजी सीटों के लिए चार दौर की काउंसलिंग पर विचार किया गया था। इनमें से अंतिम दो मोप-अप राउंड और स्ट्रे वेकेंसी राउंड होने थे। शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए NEET-UG और PG में प्रवेश के लिए संशोधन लागू किया जाना था। 16.03.2022 को, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य द्वारा काउंसलिंग के दूसरे दौर के पूरा होने के बाद एमसीसी द्वारा आयोजित मॉप-अप राउंड में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में अधिकारियों द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं -

    " स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 में सीट रखने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एआईक्यू काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में भाग न लें और भाग लेने वाले राज्य अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि जिन उम्मीदवारों को दूसरे राउंड में सीट अलॉट की गई है और उन्होंने ज्वॉइन की है, उन्हे राजपत्र अधिसूचना संख्या एमसीआई- 18(1)/2018-मेड./100818 दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भी सूचित किया जाता है कि मॉप-अप राउंड केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने काउंसलिंग के पिछले दौर के दौरान किसी भी सीट पर ज्वाइन या होल्डिंग नहीं किया है।"

    वर्ष 2021-22 के लिए काउंसलिंग में उक्त योजना का पालन नहीं किया गया था,सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। अंतत: 31.03.2022 को NEET PG परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्देश दिया -

    "(v) 5 अप्रैल 2018 की अधिसूचना के अनुसार, राज्य कोटा के राउंड 2 में शामिल होने वाले छात्र राज्य या अखिल भारतीय कोटा के लिए मॉप-अप राउंड में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

    याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अर्पित शुक्ला के माध्यम से दायर की गई थी।

    [केस टाइटल : समृद्धि नाथ और अन्य बनाम सुरेश चंद्र शर्मा और अन्य। अवमानना ​​याचिका (सिविल) 35224/2022]

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