नीट-पीजी काउंसलिंग: केंद्र के तत्काल लिस्टिंग के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस मामले की सुनवाई के लिए सहमत

Brij Nandan

4 Jan 2022 6:14 AM GMT

  • नीट-पीजी काउंसलिंग: केंद्र के तत्काल लिस्टिंग के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस मामले की सुनवाई के लिए सहमत

    सीजेआई एनवी रमाना ने मंगलवार को नीट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित मामले को कल (बुधवार) सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुबह सीजेआई के समक्ष मामले का उल्लेख किया और एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

    एसजी ने प्रस्तुत किया,

    "यह समाज के ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। हमारे द्वारा दिया गया एक बयान है जो रेजिडेंट डॉक्टरों की आगे की काउंसलिंग को रोकता है।"

    सीजेआई एनवी रमाना ने कहा कि मामले को तीन जजों की बेंच द्वारा निपटाया जा रहा है, लेकिन इस सप्ताह एक विविध सप्ताह होने के कारण केवल दो-न्यायाधीशों की बेंच हैं।

    सीजेआई ने कहा कि वह तीन जजों की विशेष पीठ गठित करने की कोशिश करेंगे और मामले को कल (बुधवार) के लिए पोस्ट करें।

    सीजेआई ने आश्वासन दिया कि यदि 3-न्यायाधीशों की बेंच संयोजन उपलब्ध नहीं है, तो मामले को एक डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

    सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा,

    "समस्या यह है कि यह तीन जजों की बेंच का मामला है, यह पूरा सप्ताह एक विविध सप्ताह है। मुझे देखना होगा कि कल कोई जज उपलब्ध है या नहीं, हम एक बेंच का गठन करेंगे। मुझे देखने दो। यदि संभव हुआ तो मैं तीन जजों की बेंच का गठन करूंगा या यह कल डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।"

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और उनकी चिंताएं वाजिब हैं।"

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