सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2023 परीक्षा टालने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं
Brij Nandan
27 Feb 2023 4:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2023 परीक्षा टालने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं। याचिकाओं में 5 मार्च को होने वाली NEET-PG 2023 परीक्षा को तीन महीने के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी।
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए कम समय मिल रहा है क्योंकि उनकी इंटर्नशिप चल रही है।
पिछले शुक्रवार को पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मामले को आज के लिए पोस्ट कर दिया था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
शुरुआत में, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि एनईईटी-पीजी के लिए पंजीकृत 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से लगभग 1.3 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और जो इसे पिछले शर्तों में पीजी के माध्यम से नहीं कर सके।
अतीत में पिछली प्रथा यह है कि इंटर्नशिप की समय सीमा और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी दो महीने से अधिक नहीं होता है। लेकिन मौजूदा साल में यह गैप पांच महीने से ज्यादा का है।
सीनियर एडवोकेट ने पूछा,
"क्या इस तरह से परीक्षा में हड़बड़ी करने से कोई फायदा है?"
एनबीई का स्टैंड
एनबीई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि तारीखों की घोषणा 6 महीने पहले की गई थी। पहले विंडो में करीब दो लाख तीन हजार छात्रों ने आवेदन किया था। इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद केवल छह हजार छात्रों ने आवेदन किया।
एएसजी ने कहा कि एनबीई की 15 जुलाई तक काउंसलिंग शुरू करने की योजना है और जिन छात्रों ने अभी तक इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, उन्हें अस्थायी रूप से निपटाया जाएगा।
पीठ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से, न्यायालय ने पाया कि 5370 उन छात्रों की संख्या है जिन्होंने छूट के बाद आवेदन किया था।