NEET परीक्षा - सुप्रीम कोर्ट ने मॉप-अप काउंसलिंग से पहले केरल में एनआरआई कोटे में नए रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

18 May 2022 11:07 AM GMT

  • NEET परीक्षा - सुप्रीम कोर्ट ने मॉप-अप काउंसलिंग से पहले केरल में एनआरआई कोटे में नए रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मॉप-अप काउंसलिंग शुरू होने से पहले केरल में एनआरआई कोटे में नए रजिस्ट्रेशन के लिए समय मांगने वाली एनआरआई छात्रों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केरल हाईकोर्ट के 8 अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका - जिसने केरल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन ("केपीएमसीएमए") द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था- फैसला सुनाते हुए कहा, "हम हमने जिन कारणों का संकेत दिया है, उनके चलते अपीलों को खारिज कर दिया है।"

    5 मई 2022 को पीठ ने याचिका में आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा था,

    "चूंकि यह बताया गया है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि आज 08.04.2022 है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपीलकर्ताओं को एनआरआई कोटे में नए रजिस्ट्रेशन के लिए समय देने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। हम पाते हैं कि एनआरआई कोटे के उम्मीदवारों को अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। विस्तार पी 2 सूची 24.12.2021 को प्रकाशित की गई थी। इसलिए, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि कोई भी पात्र एनआरआई उम्मीदवार विकल्प का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है। हम अपीलकर्ताओं को कोई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।"

    यह कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया है और यदि आप अपना विकल्प भरते हैं तो यह अपने आप दिखाई देगा: सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता

    केरल राज्य के सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने उन तीन श्रेणियों का उल्लेख करते हुए, जिनमें छात्रों को विभाजित किया गया था, कहा था कि वर्गीकरण के अनुसार, मॉप अप राउंड के चरण में, जिन 4 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उन्हें उस श्रेणी को इंगित करने की आवश्यकता थी जिसके लिए वे आवेदन कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि एनआरआई छात्र अच्छे मानक वाले कॉलेज के लिए एनआरआई फीस का भुगतान करने के लिए तैयार थे।

    राज्य मॉप अप के चरण में सीटों को परिवर्तित नहीं कर सका क्योंकि उन्हें अभी भी बिखरी हुई काउंसलिंग का दौर आयोजित करना था; 5.5.4 के तहत सीटों के अनुपलब्ध होने का प्रश्न केवल मॉप अप राउंड के बाद ही किया जा सकता है; 385 सीटों के लिए एनआरआई के रूप में 614 पंजीकृत: सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी

    एनआरआई छात्रों की ओर से सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा किया गया अभ्यास श्रेणी के भीतर एक और श्रेणी बनाने जैसा था। मॉप अप राउंड के चरण में एनआरआई श्रेणी से सामान्य श्रेणी से संबंधित राज्य की सीटों पर जोर देते हुए, अहमदी ने कहा कि राज्य मॉप अप राउंड के चरण में सीटों को परिवर्तित नहीं कर सका क्योंकि उन्हें अभी भी बिखरी हुई काउंसलिंग का दौर आयोजित करना था।

    सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने आगे कहा कि कम से कम जिन छात्रों ने एनआरआई के रूप में विकल्प पंजीकृत किया था, उन्हें विभिन्न कॉलेजों में आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

    पीठ से एनआरआई श्रेणी से संबंधित सीटों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करके प्रदान किए गए 45 प्रवेशों को रद्द करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पूरी प्रक्रिया में अस्पष्टता का एक तत्व था और यह एक जालसाज़ी थी और वो एनआरआई उम्मीदवारों के रूप में 45 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल करना चाहते थे।

    यह राज्य की ओर से एक आम गलतफहमी है और राज्य की विवरणिका सीटों के परिवर्तन के लिए प्रदान नहीं करती है। अनुच्छेद 142 के तहत एनआरआई सीटें कानून द्वारा बनाई गई हैं और राज्य उस नैतिकता से बंधा है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे

    केरल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन के लिए उपस्थित हुए, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने टी एम ए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, पीए इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य और मॉडर्न डेंटल कॉलेज व रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य में निर्धारित अनुपात का जिक्र करते हुए प्रस्तुत किया कि राज्य यह नहीं बता रहा था कि कानून क्या था।

    राज्य द्वारा जारी किए गए विवरणिका को "adhodicms" से युक्त करार देते हुए, दवे ने कहा,

    "भले ही प्रवेश आवश्यकता के विपरीत किए गए हों, छात्रों को जाने की आवश्यकता है। राज्य के पास कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है और राज्य इसे विवरणिका में स्वीकार करता है।"

    केस: महा पी और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य | एसएलपी (सी) 7293/2022

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