सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को अजित पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग वाली शरद पवार की याचिका पर नोटिस जारी किया

Sharafat

9 Oct 2023 6:29 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को अजित पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग वाली शरद पवार की याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अक्टूबर) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को अजीत पवार और सात अन्य विधायकों को दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग वाली उनकी याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को शिवसेना मामले के साथ आगामी शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का फैसला किया, जिसमें अदालत ने पहले महाराष्ट्र स्पीकर को अयोग्यता मामलों पर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए थे।

    याचिकाकर्ता जयंत पाटिल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए जिन्होंने राकांपा की ओर से मामले को आगे बढ़ाया। अजित पवार गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि अयोग्यता याचिकाएं सितंबर में ही दायर की गईं और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस दावे का खंडन करते हुए सिब्बल ने कहा कि याचिकाएं जुलाई में ही दायर की गई थीं।

    जब सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले को शिवसेना मामले के साथ सूचीबद्ध करेंगे तो रोहतगी ने कहा कि दोनों मामलों में तथ्य अलग-अलग हैं।

    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की आंतरिक चल रही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जब शरद पवार गुट ने विधायक जयंत पाटिल के माध्यम से अजित के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला करने में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नारवेकर की देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    जयन्त पाटिल बनाम स्पीकर, महाराष्ट्र विधान सभा | डब्ल्यूपी(सी) नंबर 1077/2023

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