एनसीबी ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले में दी क्लीन चिट; कहा- उसके पास से कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला

Brij Nandan

27 May 2022 8:27 AM GMT

  • एनसीबी ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले में दी क्लीन चिट; कहा- उसके पास से कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला

    नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एसआईटी ने 2021 कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में अपनी चार्जशीट जमा कर दी है और कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और पांच अन्य को क्लीन चिट दे दी है।

    एनसीबी ने अपने प्रेस नोट में कहा,

    "एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी जांच की। उचित संदेह से परे सबूत के सिद्धांत की कसौटी को लागू किया गया है। एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 14 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पर्याप्त सबूतों के अभाव में बाकी 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा है।"

    प्रेस बयान में कहा गया,

    "आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी ड्रग्स के कब्जे में पाए गए।"

    3 अक्टूबर, 2021 को, एनसीबी ने आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ एक कथित कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। खान के पास के कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास कथित तौर पर 6 ग्राम चरस पाया गया था। एक और 5 ग्राम हशीश कथित तौर पर एक मुनमुन धमेचा से प्राप्त किया गया था।

    उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    इसके बाद, जहाज पर अन्य मेहमानों के साथ-साथ कथित ड्रग पेडलर्स को मामले में गिरफ्तार किया गया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2021 को खान और अन्य दो को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश रची थी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि इससे पहले, मामले के एक पंच गवाह प्रभाकर सेल ने एक नोटरीकृत हलफनामे में जांच अधिकारी और तत्कालीन एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और केपी गोसावी (एनसीबी छापे में एक निजी व्यक्ति जिसकी आर्यन खान के साथ तस्वीर औपचारिक रूप से होने से पहले ही वायरल हो गई थी) पर जबरन वसूली और भुगतान के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए थे।

    इन आरोपों के परिणामस्वरूप मामला दिल्ली में एनसीबी के एक स्पेशल अन्वेषण टीम को ट्रांसफर कर दिया गया था।

    प्रभाकर सेल की पिछले महीने मृत्यु हो गई थी और एनसीबी को मामले की जांच के लिए अतिरिक्त 60 दिनों का समय दिया गया था। 60 दिन की अवधि 30 मई को समाप्त होगी।

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