राष्ट्रीय लोक अदालत ने 77 लाख मामले निपटाए; जस्टिस यू यू ललित ने नालसा टीम की सराहना की

LiveLaw News Network

16 March 2022 2:58 PM GMT

  • राष्ट्रीय लोक अदालत ने 77 लाख मामले निपटाए; जस्टिस यू यू ललित ने नालसा टीम की सराहना की

    12 मार्च, 2022 को हाइब्रिड मोड से आयोजित इस वर्ष की पहली लोक अदालत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा एक और मील का पत्थर स्थापित किया गया। नालसा ने 77 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। पहले की एक रिपोर्ट में 12 मार्च की शाम को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निपटान की संख्या 40 लाख बताई गई थी। अब, ताजा जानकारी के अनुसार 77 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया गया।

    जस्टिस यू यू सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ललित ने इस उपलब्धि पर कहा,

    "लोक अदालत की सफलता में त्वरित न्याय और न्याय तक सस्ती पहुंच महत्वपूर्ण कारक हैं।"

    लोक अदालत के तहत मामलों के निपटान की दर में उल्लेखनीय प्रगतिशील हो रही है। जुलाई 2021 में 29 लाख से ज्यादा, सितंबर 2021 में 42 लाख केस और दिसंबर 2021 में 54 लाख केस। नालसा की उपलब्धि का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।

    नालसा ने अपने प्रबंधन दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। टॉप-डाउन और बॉटम-अप विज़न का एक संश्लेषण अपनाया जाता है। COVID-19 महामारी के दौरान संचार के वर्चुअल मोड का सबसे अच्छा उपयोग किया गया। 2 अक्टूबर, 2021 से 14 नवंबर, 2021 तक 45 दिनों का अखिल भारतीय जागरूकता अभियान और आउटरीच अभियान चलाया गया और देश के हर गांव को तीन बार छूने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया गया।

    नालसा ने देश भर में कानूनी सेवा संस्थानों को फिर से सक्रिय किया। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ और गावों के कोनों-कोनों तक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ जमीनी स्तर के हितधारकों यानी पीठासीन अधिकारियों, वकीलों, प्रशिक्षुओं आदि के साथ विचारों का स्पष्ट और मुक्त आदान-प्रदान किया गया।

    उनकी प्रतिक्रिया को आत्मसात किया गया और इसे कहीं ज्यादा उत्साह से लागू किया गया। लोक अदालत की कार्यवाही में लोगों की बढ़ती भागीदारी के साथ इस तरह के दृष्टिकोण का परिणाम राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता में प्रकट हुआ है। इससे यह बात सामने आई कि आम आदमी को कानूनी सेवाओं तक त्वरित और सस्ती पहुंच की तत्काल आवश्यकता को जागरूक जागरूकता से सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे यह भी स्थापित हुआ कि राष्ट्रीय लोक अदालतें भारतीय न्यायालयों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान का अनिवार्य तरीका हैं।

    मार्च, 2022 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के कुछ उल्लेखनीय कारनामे इस प्रकार हैं- राजस्थान राज्य में 30 साल पुराने संपत्ति विवाद का एक समाधान, जहां मुकदमेबाजी करने वाले बेटे ने अपनी मां के पैर छुए। मैसूर में 53 साल पुराने बंटवारे के मुकदमे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। यह सूट मूल प्रस्तावक टी. लक्ष्मीनारायण उपाध्याय की संतानों के बीच था। यह मुकदमा 1967 में दायर किया गया था। इसमें 64,00,000/- रुपये की राशि के हिस्से सहित संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया गया था। अंतिम डिक्री कार्यवाही वर्ष 1982 में शुरू की गई थी। इसमें 40 पक्ष और 10 वकील थे।

    सुलह की कार्यवाही इस सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुई कि बालिकाओं को समान पुत्रों को साझा करने का समान अधिकार है। महाराष्ट्र के सोलापुर में लोक अदालत पैनल 1972 में दर्ज 50 साल पुराने एक आपराधिक मामले को सुलझाने में सफल रहा।

    जस्टिस यू.यू. ललित मानते हैं कि बेहतर कानूनी सहायता से लोगों में विश्वास पैदा होगा, बंटवारा मामलों के पक्षकारों से बात करने के लिए पहुंचे और लकवा से पीड़ित महिला के साथ बातचीत की।

    आम सहमति से लोगों को सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान में शामिल करना और उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना पक्षकारों, अदालतों और राष्ट्र के लिए समान रूप से एक वरदान है। इसमें यह पक्षकारों के कीमती समय, ऊर्जा और संसाधनों को संरक्षित करता है; अदालतों के डॉकेट को आसान बनाता है और न्याय प्रदान करने की दक्षता में सुधार करता है। नालसा के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतें निकट भविष्य में नए मील के पत्थर हासिल करने के लिए तैयार हैं।

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