मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य नाबालिग लड़कियों से रेप करने के दोषी करार
LiveLaw News Network
20 Jan 2020 3:11 PM IST
साकेत कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सोमवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया है।
बृजेश ठाकुर को बलात्कार, गैंगरेप (आईपीसी की धारा 376 (डी), POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत यौन उत्पीड़न, आपराधिक षड्यंत्र और किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है।
कुछ महिला आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र, अपराध का उन्मूलन, POCSO अधिनियम की धारा 12 और किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
एक आरोपी विक्की को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। एक अन्य आरोपी रोजी रानी को भी POCSO अधिनियम की धारा 21 को छोड़कर अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की एक रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा सामने आया था।
वर्तमान मामले के आरोपियों में बिहार के राजनेता ब्रजेश ठाकुर, शेल्टर होम के कुछ कर्मचारी और बिहार समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल थे। सभी 20 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, बलात्कार, और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत उत्तेजित यौन उत्पीड़न के तहत आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केस को बिहार से POCSO कोर्ट, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।