मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

21 May 2020 4:20 AM GMT

  • मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग करने वाली उस याचिका पर जवाब दाखिल करे जिसमें इसे समानता और लैंगिक न्याय के अधिकार के प्रति असंवैधानिक" और उल्लंघन बताया गया है।

    मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की और उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई जिसमें मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश पर रोक लगाने या ऐसे दिशा-निर्देशों को रद्द

    करने की मांग की है। केंद्र के अलावा, पीठ ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य को भी नोटिस जारी किए और याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी।

    हालांकि याचिकाकर्ता के मामले को सबरीमला पुनर्विचार मामले में 9 जजों की संविधान पीठ के साथ जोड़ने से पीठ ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि इसकी अलग से सुनवाई होगी क्योंकि वो वो मामला संदर्भ से जुड़ा है।

    दरअसल पुणे की एक मुस्लिम महिला फरहा हुसैन शेख द्वारा दायर याचिका में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि धर्म, जाति,वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी राजनीतिक दल या मुख्यमंत्री, इसमें शामिल महिलाओं ने मुस्लिम महिलाओं के हितों को आगे बढ़ाते हुए मस्जिदों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया है जिन्हें करदाताओं से मौद्रिक सहायता मिलती है।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायिका विशेष रूप से सामान्य और मुस्लिम महिलाओं में महिलाओं की गरिमा और समानता सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दशकों से इस अदालत के अवलोकन के बावजूद, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' का लक्ष्य एक मायावी संवैधानिक लक्ष्य बना हुआ है, जिसे अदालतों ने सही तरीके से निर्देशों के माध्यम से लागू करने से काफी हद तक रोका है और विधायिका ने इसे अनदेखा कर दिया है।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून से पहले समानता) और 21 (जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करते हुए मस्जिदों के मुख्य प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करने और प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है।

    इसने महिलाओं को 'मुसल्ला' में बिना किसी बाधा के प्रार्थना करने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की है, जिसमें सामने और मिश्रित लिंग वाली रेखाएं भी शामिल हैं।

    याचिका में भारत में मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा को अवैध, असंवैधानिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की मांग की है।

    "मीडिया में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रसार किया जा रहा है कि जो 'बुर्का पहने' है वो पूरी तरह से पीड़ित हैं और उन्हें उदारवादी अधिकार के माध्यम से महान सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।"

    दलीलों में कहा गया है कि पवित्र कुरान और हदीस में कुछ भी नहीं है जिसमें लिंग विभाजन की आवश्यकता जताई गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि गरिमा और समानता का जीवन संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे पवित्र मौलिक अधिकार है और यह भारत के कानूनों के तहत उपलब्ध अन्य सभी अधिकारों से ऊपर है।

    इसने कहा कि महिलाओं को उन मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति है जिनके लिए एक अलग स्थान है, लेकिन भारत की अधिकांश मस्जिदों में यह सुविधा नहीं है।

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