यदि अभियुक्त ने स्थिति का "अनुचित लाभ" उठाया तो आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 लागू नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट
Sharafat
2 Nov 2023 1:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक पति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि एक अपराधी जो किसी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने का हकदार नहीं है।
इस मामले में मृतक (पत्नी) ने अपने पति (अपीलकर्ता) के साथ झगड़े के बाद आगे की यातना से बचने के लिए खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया था। पति ने कथित तौर पर उसे मारने के इरादे से माचिस की तीली जलाई और "तुम मर जाओ" कहते हुए उस पर फेंक दी।
आईपीसी की धारा 302 और 498ए के तहत अपनी सजा को चुनौती देते हुए पति ने अपवाद 4 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि घटना "अचानक लड़ाई या झगड़े" में हुई थी।
उल्लेखनीय है कि अपवाद 4 में कहा गया है- "गैर इरादतन हत्या, हत्या नहीं है अगर यह बिना किसी पूर्वचिन्तन के अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य कार्य किए बिना किया जाता है।"
स्पष्टीकरण.-ऐसे मामलों में यह महत्वहीन है कि कौन सा पक्षकार उकसावे की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।"
न्यायालय ने कहा,
“ अपवाद स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यह वहां लागू होगा जहां गैर इरादतन हत्या न केवल अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व-निर्धारित सोच के बिना की जाती है, बल्कि अपराधी द्वारा स्थिति का “अनुचित लाभ” उठाए बिना भी की जाती है। मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने मृतिका को मिट्टी के तेल में भीगा हुआ देखकर स्पष्ट रूप से स्थिति का फायदा उठाया और माचिस की तीली जलाकर उस पर फेंक दी ताकि वह जल जाए। अपीलकर्ता ने स्थिति का "अनुचित लाभ" उठाया है, उसे धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता है ताकि मामले को 304 आईपीसी के भाग II के दायरे में लाया जा सके।"
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में अदालत ने कहा कि ऐसे कई मृत्युपूर्व बयान, मौखिक और चश्मदीद साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा जलाए जाने के बाद जलने की चोटों के कारण हुई।
अब अदालत के सामने सवाल यह था कि " क्या यह एक पूर्व-निर्धारित हत्या थी या यह गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी, जिसे हत्या नहीं माना जाएगा या यह गैर इरादतन हत्या का मामला है"?
अदालत ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि यह अचानक झगड़े और उकसावे का मामला है क्योंकि उनका झगड़े का इतिहास रहा है। उस दिन ही उनका झगड़ा हो गया था और इस बीच, PW1 (एक पड़ोसी) उनके घर आया और चला गया। इसके बाद ही जलने की घटना हुई, इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त समय था।
जहां तक आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के आवेदन का सवाल है, अदालत ने माना कि गैर इरादतन हत्या बिना किसी पूर्व नियोजित मन के और बिना कोई अनुचित लाभ उठाए की जानी चाहिए।
इस मामले में अदालत ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता ने स्थिति का अनुचित फायदा उठाते हुए उस पर माचिस की तीली फेंककर उसे जला दिया, जबकि वह मिट्टी के तेल में भीगी हुई थी।
इस प्रकार अदालत ने अपील खारिज कर दी और माना कि अपीलकर्ता गैर इरादतन हत्या का दोषी है।
केस टाइटल : अनिल कुमार बनाम केरल राज्य
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