मुंबई पुलिस की जांच प्रेस की आज़ादी के " अधिकार को दबाने" वाली, अर्णब ने SC में कहा, कोर्ट ने CBI को केस ट्रासंफर करने पर फैसला सुरक्षित रखा 

LiveLaw News Network

11 May 2020 8:51 AM GMT

  • मुंबई पुलिस की जांच प्रेस की आज़ादी के  अधिकार को दबाने वाली, अर्णब ने SC में कहा, कोर्ट ने CBI को केस ट्रासंफर करने पर फैसला सुरक्षित रखा 

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा बांद्रा में प्रवासियों के इकट्ठा होने की उनकी रिपोर्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।

    गोस्वामी ने मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की भी मांग की है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने एफआईआर पर फैसला सुनाने तक के लिए कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

    सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में उचित उपाय उपलब्ध हैं, चाहे वह अग्रिम जमानत के रूप में हो या एफआईआर को रद्द करने के लिए।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा,

    "यदि आप इस प्राथमिकी को रद्द करना चाहते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं। हमने पहले कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न एफआईआर की बहुलता के कारण हस्तक्षेप किया था।"

    पीठ ने मौखिक रूप से यह भी देखा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य प्रक्रिया से एक विशेष छूट इस मामले के लिए नहीं बनाई जा सकती है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जहां किसी को विशेष रूप से कार्यवाही के सामान्य पाठ्यक्रम से छूट दी गई हो।"

    24 अप्रैल को, इसी पीठ ने पालघर लिंचिंग की घटना के कथित सांप्रदायिकरण के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

    अदालत ने विभिन्न राज्यों में एफआईआर भी समेकित कर दिया था और उन्हें मुंबई स्थानांतरित कर दिया था।

    रजा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव इरफान अबुबकर शेख के कहने पर की गई एफआईआर को गोस्वामी द्वारा रद्द करने की मांग की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके चैनल ने बांद्रा में प्रवासियों के बड़े जमावड़े की घटना को सांप्रदायिक रूप दिया।

    रिपब्लिक टीवी चीफ के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आपराधिक जांच का मकसद पत्रकारिता के लिए उनके मुवक्किल को परेशान करना है।

    उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को पुलिस द्वारा गोस्वामी से 12 घंटे लंबी पूछताछ की गई थी।

    साल्वे ने कहा,

    "पुलिस मुझसे 12 घंटे तक पूछताछ कर रही है। क्या इस एफआईआर के लिए 12 घंटे की पूछताछ की जरूरत है? मुझे नहीं लगता।"

    उन्होंने यह भी बताया कि गोस्वामी से पूछताछ करने वाले अधिकारियों में से एक का COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है।

    महामारी के बीच पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोस्वामी से पूछताछ के लिए अनुरोध नहीं किया, वरिष्ठ वकील ने कहा।

    साल्वे ने कंपनी के सीईओ से भी पूछताछ करने पर पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की और कहा कि पुलिस ने चैनल की फंडिंग से जुड़े सवाल उठाए।

    उन्होंने पूछा,

    "एक कंपनी के सीईओ को समाचार टेलीकास्ट के साथ क्या करना है, जो कथित रूप से सांप्रदायिक समस्याओं का कारण बना।"

    मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करते हुए साल्वे ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित करने की मांग की।

    साल्वे ने कहा,

    "मैंने अपने कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया था, मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर पालघर की घटना की टिप्पणी सीबीआई को हस्तांतरित की जा रही है।"


    उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच उचित तरीके से नहीं चल रही है।

    उन्होंने कहा,

    " अनुच्छेद 19 (1) (ए) और आपराधिक जांच की पवित्रता के बीच एक संतुलन होना चाहिए। या तो मेरिट पर हमारी बात सुनें या मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करें। प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रभाव हो सकता है।"

    महाराष्ट्र राज्य के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया और कहा कि मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने का मतलब होगा "जांच आपके हाथ में जाएगी।"

    सिब्बल के इस बयान पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई।

    इस संदर्भ में साल्वे ने कहा

    "श्री सिब्बल का बयान इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह राज्य और केंद्र के बीच एक राजनीतिक समस्या है और मुझे मैं उनकी क्रॉस फायरिंग में फंस गया हूं।"

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास मामले में लेने के लिए कोई पक्ष नहीं है, और यह नहीं कह रहे हैं कि अदालत को याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि

    "यह एक अजीब मामला है क्योंकि यह मामला एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के खिलाफ है। मामला यह है कि आरोपी को पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है और पुलिस भी इसकी जांच को" बचाने "के लिए अदालत में आई है।"

    शीर्ष अदालत में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दायर आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गोस्वामी अदालत द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं।

    तुषार मेहता ने कहा कि

    "इस तरह के मामले में एक नागरिक से 12 घंटे की पूछताछ वास्तव में परेशान करने वाली है, मुझे लगता है।"

    एकमात्र समाधान यह है कि यदि अदालत इस निष्कर्ष तक पहुंचती है और अपराध का पता चलता है, तो यह मामला एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संभाला जा सकता है, जिसे किसी जांच को " बचाने" की आवश्यकता नहीं होती है।

    वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि गोस्वामी "शुद्ध सांप्रदायिक हिंसा" में लिप्त हैं।

    उन्होंने कहा,

    "इस सांप्रदायिक हिंसा को रोकें। शालीनता और नैतिकता का आपको पालन करने की आवश्यकता है। आप सनसनीखेज चीजों के माध्यम से लोगों को कलंकित कर रहे हैं।"

    जवाब में, साल्वे ने प्रस्तुत किया कि तब्लीगी जमात के मरकज़ की बैठक के मुद्दे पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना सांप्रदायिक सद्भाव के विघटन के रूप में नहीं माना जा सकता।

    उन्होंने कहा कि

    "मरकज़ के मुद्दे पर बहुत से लोगों ने आलोचना की है ... अगर कुछ निकाय एक धार्मिक समूह के नेतृत्व की आलोचना करते हैं तो वह 295 (IPC की धारा 295) नहीं है। यदि ऐसा है, तो अनुच्छेद 19 को खत्म किया जाना चाहिए।"

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