मृत दामाद पर ' निर्भर 'सास द्वारा दायर मोटर दुर्घटना दावा याचिका सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
26 Oct 2021 10:26 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने मृत दामाद पर निर्भर सास द्वारा दायर मोटर दुर्घटना दावा याचिका सुनवाई योग्य है।
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा,
"भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना और उसके भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना असामान्य नहीं है।"
पीठ ने कहा कि वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक "कानूनी प्रतिनिधि" है।
इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने माना था कि मृतक की सास एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत कानूनी प्रतिनिधि नहीं है और इस प्रकार दावा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
अपील में, यह तर्क दिया गया था कि वह मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी और इस प्रकार वह मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से कानूनी प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करने की हकदार थी। मुद्दों में से एक यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की सास को उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिबंधित करना उचित था?
एक कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है
इस मुद्दे का जवाब देते हुए, अदालत ने कहा कि एमवी अधिनियम 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
"आम तौर पर, 'कानूनी प्रतिनिधि' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कानून में मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जिसमें प्रतिपूरक लाभ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार निहित होता है। एक 'कानूनी प्रतिनिधि' में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है। ऐसे व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी होना जरूरी नहीं है। कानूनी उत्तराधिकारी वे व्यक्ति हैं जो मृतक की जीवित संपत्ति को विरासत में पाने के हकदार हैं। एक कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है।"
'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए
अदालत ने यह भी कहा कि केरल मोटर वाहन नियम, 1989, 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द को "उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो कानून में मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार का हकदार है यदि उसने अपनी मृत्यु के समय कोई संपत्ति छोड़ दी थी और यह भी कि इसमें मृतक का कोई कानूनी उत्तराधिकारी और मृतक की संपत्ति का निष्पादक या प्रशासक शामिल है।"
अदालत ने कहा:
16. हमारे विचार में, एमवी अधिनियम के अध्याय XII के उद्देश्य के लिए 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द को व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए और इसे केवल मृतक के पति या पत्नी, माता-पिता और बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, एमवी अधिनियम पीड़ितों या उनके परिवारों को मौद्रिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित एक उदार कानून है। इसलिए, एमवी अधिनियम इसमें अंतर्निहित वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने और अपने विधायी इरादे को पूरा करने के लिए एक उदार और व्यापक व्याख्या की मांग करता है। हमारा यह भी विचार है कि दावा याचिका को सुनवाई योग्य बनाने के लिए, दावेदार के लिए अपनी निर्भरता के नुकसान को स्थापित करना पर्याप्त है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 यह स्पष्ट करती है कि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि के पास मुआवजे की वसूली के लिए एक उपाय होना चाहिए।
हाफिजुन बेगम (श्रीमती) बनाम मो इकराम हक (2007) 10 SCC 715 और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अहमदाबाद बनाम रमनभाई प्रभातभाई (1987) 3 SCC 234 और मोंटफोर्ड ब्रदर्स ऑफ सेंट गेब्रियल और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (2014) 3 SCC 394 का हवाला देते हुए अदालत ने इस प्रकार कहा:
21. वर्तमान मामले के तथ्यों की बात करें तो चौथी अपीलकर्ता मृतक की सास थी। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वह मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी। वह अपने आश्रय और रखरखाव के लिए उस पर निर्भर थी। भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना और अपने भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना कोई असामान्य बात नहीं है। यहां अपीलकर्ता संख्या 4 मृतक की कानूनी वारिस नहीं हो सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी मृत्यु के कारण पीड़ित है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वह एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत एक "कानूनी प्रतिनिधि" है और दावा याचिका को सुनवाई योग्य बनाने की हकदार है।
इस प्रकार कहते हुए, पीठ ने अपील की अनुमति दी।
केस और उद्धरण: एन जयश्री बनाम चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | LL 2021 SC 588
मामला संख्या। और दिनांक: 2021 की सीए 6451 | 25 अक्टूबर 2021