Motor Accident Claim | एक आंख की रोशनी खोना हीरा काटने वाले के लिए 100% दिव्यांगता: सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाया

Shahadat

10 Jan 2025 9:38 AM IST

  • Motor Accident Claim | एक आंख की रोशनी खोना हीरा काटने वाले के लिए 100% दिव्यांगता: सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाया

    सुप्रीम कोर्ट ने एक हीरा काटने वाले के लिए मुआवजा बढ़ाया, जिसने मोटर वाहन दुर्घटना के कारण एक आंख की रोशनी खो दी थी।

    जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ पेशे से हीरा काटने वाले दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका पर फैसला कर रही थी। ऑटो रिक्शा चालक की कथित लापरवाही और लापरवाही के कारण उसकी एक आंख की दृष्टि पूरी तरह चली गई।

    न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा दिव्यांगता का प्रतिशत 49% मानने के बाद दिया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस प्रतिशत को अनुचित पाया, क्योंकि दृष्टि सीधे हीरा काटने वाले के रूप में उसके व्यवसाय से संबंधित है। इसलिए इसे 65% पर पुनर्गणित किया गया। दर्द और पीड़ा के मद में राशि को हाईकोर्ट ने 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय ने शुरू में ही इस बात पर प्रकाश डाला कि हीरे को काटना अत्यधिक कौशल का कार्य है, जिसमें बहुत अधिक सटीकता और सटीकता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, न्यायालय ने इस 65% को अपर्याप्त पाया और कहा कि दावेदार-अपीलकर्ता की दिव्यांगता को 100% माना जाना चाहिए।

    “चीरने और काटने की मुख्य प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है, जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सके, खासकर इन कीमती पत्थरों के आकार को देखते हुए। केवल एक आंख से देखने पर निस्संदेह इन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे विचार में कार्यात्मक दिव्यांगता के रूप में 65% फिर से अपर्याप्त है।''

    “पेशे की प्रकृति और आवश्यक कार्य को पूरा करने में देखने की क्षमता की अपरिहार्यता को देखते हुए हमारा विचार है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां यह वारंट करती हैं कि दावेदार-अपीलकर्ता की विकलांगता को 100% माना जाना चाहिए।''

    केवल शारीरिक दर्द और पीड़ा नहीं

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'दर्द और पीड़ा' में केवल शारीरिक दर्द शामिल नहीं है। इसमें ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप जो कुछ खोया है, जैसे आर्थिक बेहतरी और सामाजिक बेहतरी की इच्छा, उसके कारण होने वाली पीड़ा भी शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि दर्द और पीड़ा उन मदों में से हैं जिनके तहत मुआवजा दिया जाता है।

    मुरलीधर बनाम आर. सुब्बुलक्ष्मी के हालिया फैसले पर भरोसा किया गया।

    “दर्द और पीड़ा न केवल शारीरिक दर्द के कारण होती है, बल्कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप जो कुछ खोया है, उसके कारण होने वाली पीड़ा भी होती है - आर्थिक बेहतरी, सामाजिक बेहतरी आदि की इच्छा। एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद के पेशे में भाग लेने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी कोई गलती न होने पर भी उसकी ये सभी इच्छाएं बेवजह खत्म हो जाती हैं।”

    इन मामलों में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 39 वर्षीय व्यक्ति के लिए 50,000/- रुपये देना ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को बहुत कम आंकने का मामला है। इस प्रकार, अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 1,50,000/- रुपये कर दिया।

    केस टाइटल: जयनंदन बनाम वर्की एवं अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 22423/2024 से उत्पन्न

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