मोटर दुर्घटना मुआवजा- आश्रित भी आय के नुकसान के लिए मुआवजे के हकदार हैं, भले ही व्यवसाय और संपत्ति उन्हें उत्तराधिकार में मिले हों: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

4 Oct 2022 11:31 AM IST

  • मोटर दुर्घटना मुआवजा- आश्रित भी आय के नुकसान के लिए मुआवजे के हकदार हैं, भले ही व्यवसाय और संपत्ति उन्हें उत्तराधिकार में मिले हों: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना मुआवजे को केवल इस कारण से कम करने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक के व्यावसायिक उपक्रम और संपत्ति दावेदारों को दे दी गई थी।

    इस मामले में, मृतक विविध क्षेत्रों में एक व्यवसायी था और अपनी कृषि भूमि से भी आय प्राप्त करता था और अचल संपत्ति को पट्टे पर देता था। अपने निधन के बाद, वह अपने पीछे एक विधवा, दो नाबालिग बच्चों और माता-पिता को छोड़ गया था, जिन्हें उन पर निर्भर बताया गया था।

    हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे को कम कर दिया था कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि मृतक की आय अनिवार्य रूप से उसकी पूंजीगत संपत्ति से रिटर्न का गठन करती है जो कि मृतक के आश्रितों को विधिवत वसीयत की गई है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अर्जित आय पूंजीगत संपत्ति से बाहर थी और यह नहीं कहा जा सकता कि इसे मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मृतक की आय का निर्धारण उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार काल्पनिक आधार पर किया गया है।

    हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा:

    "दुर्भाग्य से, इस तरह का दृष्टिकोण, हमारी राय में, अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम में इस अदालत के फैसलों के मद्देनज़र गलत है, जिसमें इस अदालत ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत माना है। इसलिए, हम मुआवजे को संशोधित करने के लिए बाध्य हैं, खासकर जब यह दिखाने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश नहीं किया गया है कि मृतक की आय ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित राशि के विपरीत थी और न ही यह बीमा कंपनी द्वारा लिया गया स्टैंड है कि उक्त रिपोर्टों ने आय को बढ़ा दिया।

    न्यायालय ने दोहराया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 के तहत दिया गया मुआवजा "न्यायसंगत और निष्पक्ष" होना चाहिए और यह एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है जो किसी व्यक्ति की समकालीन स्थिति के अनुसार मुआवजा प्रदान करना चाहता है जो अनिवार्य रूप से दूरदर्शी है।

    व्यावसायिक उपक्रमों से आय

    कोर्ट ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, आय मृतक के कई व्यावसायिक उपक्रमों से अर्जित राशि के कारण थी, जिसमें साझेदारी फर्म और अन्य निवेश जैसे शेयर और बैंक हित शामिल थे। ये उद्यम मृतक द्वारा की गई पहल का परिणाम थे, और वह इन संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल था।

    कोर्ट ने कहा,

    "केवल यह तथ्य कि इन व्यवसायिक उपक्रमों में मृतक का स्वामित्व मृतक के नाबालिग बच्चों को उसकी मृत्यु से ठीक पहले या उसकी मृत्यु के बाद आश्रितों को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है कि इन व्यवसायों का लाभ उसके लिए जारी है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड में आया है कि मृतक सक्रिय रूप से इन व्यवसायों के शुरू करने के स्तर से प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल था, उसने अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था और ऑडिट रिपोर्ट में मृतक की आय का हिस्सा स्पष्ट रूप से व्यवसायों से चित्रित किया गया था। इन तथ्यों की आवश्यकता है कि व्यावसायिक उद्यमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना गया है। इसी तरह, बैंक के हितों से अर्जित राशि और शेष निवेश को भी आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।"

    अपीलकर्ताओं ने पिछले चार वित्तीय वर्षों के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 'व्यावसायिक उद्यमों और अन्य निवेशों से आय' के तहत राशियों को उजागर करती है जो निम्नानुसार है - (i) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए रु 8, 95,812, (ii) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए रु 10,31,091/, (iii) वित्तीय वर्ष 2002 2003 के लिए रु 14,65,060 / और (iv)वित्तीय वर्ष 2003- 2004 के लिए रु 9,79,099/ है। इन राशियों का औसत 10,92,765.50/ रुपये तक आता है जो 10,93,000 रुपये तक पूर्णांकित किया गया है और इसे अपीलकर्ताओं को 'व्यावसायिक उपक्रमों और अन्य निवेशों से आय' के तहत प्राप्त आय के नुकसान के रूप में प्रदान किया गया था।

    गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय का उपचार

    ऑडिट रिपोर्टों के अनुसार, मृतक अपनी सभी किराये की आय 'लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स' नामक एक वाणिज्यिक भवन में अपने हिस्से से प्राप्त करता था और शेष आय उसकी कृषि भूमि से थी, जो उसकी मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दी गई थी।

    अदालत ने विचार किया कि क्या इस आय को मुआवजे से काटा जाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति आश्रितों को दी गई है। इस संबंध में, हरियाणा राज्य बनाम जसबीर कौर में निर्णय का संदर्भ दिया गया था, जिसमें एक कृषि भूमि के संदर्भ में यह देखा गया था कि इससे होने वाली आय को मुआवजे से पूरी तरह से कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दावेदारों को कृषि की देखभाल करने के लिए व्यक्तियों को संलग्न करना पड़ सकता है। इसलिए, परिचायक परिस्थितियों को देखा जाना चाहिए।

    इस मिसाल से संकेत लेते हुए कोर्ट ने कहा,

    "हमारी राय में, उपर्युक्त अवलोकन, हालांकि कृषि भूमि के संदर्भ में किए गए हैं, पट्टे पर दी गई संपत्तियों से प्राप्त किए गए किराए के लिए भी लागू होंगे क्योंकि निर्भरता की हानि मुख्य रूप से प्रबंधन क्षमता या दक्षता के नुकसान से उत्पन्न होती है। विवेक के एक नियम के रूप में, किसी भी व्यक्ति के प्रबंधकीय कौशल की गणना कुल किराये की आय के 10 से 15 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में स्वीकार्य सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, उपयुक्त दृष्टिकोण किसी भी अन्य तथ्यात्मक विचारों के साथ प्रबंधकीय कौशल के मूल्य का निर्धारण करना है। "

    दो कारकों को ध्यान में रखा गया - पहला, जिस किराये की राशि में कटौती करने की मांग की गई है, वह निवेश की प्रकृति का हिस्सा है; और दूसरा, उक्त भवन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कौशल के लिए व्यावसायिक समुदाय के बीच परिष्कृत अनुबंध प्रबंधन कौशल और सद्भावना की आवश्यकता होगी, यह आवश्यक है कि हम उच्च स्तर पर मृतक के प्रबंधकीय कौशल का मूल्य निर्धारित करें।

    न्यायालय ने मृतक के प्रबंधकीय कौशल के लिए राशि के रूप में 2,50,000/- रुपये देना उचित समझा। इसने स्पष्ट किया कि उक्त राशि में मृतक की कृषि भूमि के संबंध में प्रबंधकीय कौशल की राशि भी शामिल होगी।

    केस: के राम्या और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 816

    हेडनोट्स

    मोटर वाहन अधिनियम 1988 - धारा 168- मोटर दुर्घटना के दावे - मुआवजा उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। इसके अलावा, राशि का निर्धारण एक तथ्य-निर्भर अभ्यास है जो उदार होना चाहिए और तुच्छ नहीं होना चाहिए- मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है जो एक व्यक्ति की समकालीन स्थिति के अनुसार मुआवजा प्रदान करना चाहता है जो अनिवार्य रूप से दूरदर्शी है [ पैरा 11, 12]

    मोटर दुर्घटना मुआवजा - मृतक की आय निर्धारित करने के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज विश्वसनीय सबूत हैं [पैरा 14]

    मोटर दुर्घटना मुआवजा - केवल यह तथ्य कि इन व्यवसायों के उपक्रमों में मृतक का स्वामित्व मृतक के नाबालिग बच्चों को उसकी मृत्यु से ठीक पहले या उसकी मृत्यु के बाद आश्रितों को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है कि इन व्यवसायों का लाभ उसके आश्रितों को अर्जित करना जारी है [पैरा 17]

    मोटर दुर्घटना मुआवजा - 'घर की संपत्ति और कृषि भूमि से आय' के तहत पूरी राशि की कटौती की जरूरत नहीं है क्योंकि संपत्ति आश्रितों को दी गई है- प्रबंधकीय कौशल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जा सकता है [पैरा 22]

    मोटर दुर्घटना मुआवजा - आय के नुकसान के लिए आश्रित मुआवजे के हकदार हैं, भले ही मृतक के व्यवसाय और संपत्ति उन्हें वसीयत कर दी गई हो [पैरा 14,17 और 22]

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