सेवा में प्रवेश का तरीका दिव्यांग लोगों की पदोन्नति के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

30 Jun 2021 4:51 AM GMT

  • सेवा में प्रवेश का तरीका दिव्यांग लोगों की पदोन्नति के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत पदोन्नति के लिए सेवा में प्रवेश का तरीका प्रासंगिक मानदंड नहीं है।

    "भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन मुख्य बात यह है कि कर्मचारी पदोन्नति के लिए विचार के समय एक पीडब्ल्यूडी है। 1995 का अधिनियम उस व्यक्ति के बीच भेद नहीं करता है जिसने दिव्यांग होने के कारण सेवा में प्रवेश किया हो सकता है और एक व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश करने के बाद दिव्यांग हो सकता है, " न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि शारीरिक तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है।

    इस मामले में, लीसम्मा जोसेफ को अनुकंपा के आधार पर 1996 में पुलिस विभाग में टाइपिस्ट/क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि उनके भाई की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। पोलियो के कारण वह 55% की स्थायी दिव्यांग थी। उसने दावा किया कि वह 1 जुलाई, 2002 से सभी परिणामी लाभों के साथ एक वरिष्ठ क्लर्क के रूप में पदोन्नति की हकदार है और 20 मई, 2012 से सभी परिणामी लाभों के साथ एक कैशियर के रूप में और उसके बाद की तारीख से कनिष्ठ अधीक्षक के रूप में पदोन्नति की हकदार थी। उसके अधिकार का यह दावा पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 पर आधारित था। केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केरल राज्य में भर्ती के नियम, सामान्य नियम और सरकार द्वारा 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत जारी किए गए अन्य आदेश पदोन्नति में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान नहीं करते हैं। बाद में, केरल उच्च न्यायालय ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि, हालांकि कर्मचारी शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित थी, उसे 1995 के अधिनियम के तहत भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि उसके भाई के निधन पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया था कि वह 1995 के अधिनियम के तहत पदोन्नति में आरक्षण के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती थी।

    इस तर्क को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के जनादेश का उल्लंघन होगा यदि उम्मीदवार को इस बहाने से पीडब्ल्यूडी कोटे में पदोन्नति के लिए नहीं माना जाता है।

    पीठ ने यह कहा:

    "27. यह भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के जनादेश का उल्लंघन होगा यदि प्रतिवादी को इस बहाने पीडब्ल्यूडी कोटे में पदोन्नति के लिए नहीं माना जाता है। एक बार प्रतिवादी की नियुक्ति हो जाने के बाद, उसे समान रूप से पीडब्ल्यूडी संवर्ग के अन्य लोगों के रूप में रखा जाना चाहिए। अपीलकर्ता-राज्य के प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न होने वाली विसंगति स्पष्ट है - एक व्यक्ति जो सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आया था, लेकिन सेवा में शामिल होने के बाद दिव्यांगता से ग्रस्त है, वह भी पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित एक पद में रिक्ति पर विचार करने का हकदार नहीं होगा। यही परिणाम होगा यदि प्रवेश बिंदु को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के निर्धारक के रूप में माना जाता है। भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन मुख्य बात यह है कि कर्मचारी एक पीडब्लूडी है और पदोन्नति के लिए विचार के समय 1995 का अधिनियम एक ऐसे व्यक्ति के बीच भेद नहीं करता है जो दिव्यांग होने के कारण सेवा में प्रवेश कर सकता है और एक व्यक्ति जिसने सेवा में प्रवेश करने के बाद दिव्यांगता को प्राप्त किया हो सकता है। इसी तरह, वही स्थिति उस व्यक्ति के साथ होगी जिसने अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर सेवा में प्रवेश किया हो। सेवा में प्रवेश का तरीका भेदभावपूर्ण पदोन्नति का मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता।"

    मामले का विवरण

    केस: केरल राज्य और अन्य बनाम लीसम्मा जोसेफ

    पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

    उद्धरण: LL 2021 SC 27

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