यूपी में कैदियों की समय से पहले रिहाई के तौर-तरीकों पर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

4 May 2023 2:44 PM IST

  • यूपी में कैदियों की समय से पहले रिहाई के तौर-तरीकों पर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

    उत्तर प्रदेश राज्य में दोषियों की छूट से संबंधित एक मामले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सचिव, मामले में वकील, महानिदेशक, जेल (DGP), और प्रमुख सचिव, जेल को समय से पहले रिहाई के तौर-तरीकों को ठीक करने के लिए बैठक करने को कहा है।

    पिछली सुनवाई में, अदालत ने कहा था कि समान रूप से रखे गए दोषियों के लिए अलग-अलग मानदंडों का मनमाना उपयोग ऐसी स्थिति को जन्म देगा जहां संसाधनों की कमी वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक नुकसान होगा।

    अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य के महानिदेशक (जेल) को रशीदुल जाफर बनाम यूपी राज्य मामले में दिए गए फैसले के अनुसरण में उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें कैदियों की छूट के संबंध में कई निर्देश जारी किए गए थे।

    आज की कार्यवाही में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यूपी राज्य के डीजीपी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य की जेलों में उम्रकैद के सभी विवरण ऑनलाइन पोर्टल में भरे गए हैं और सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, पात्र आजीवन दोषियों के सभी विवरण जेल अधिकारियों को भेजे जाते हैं और ई-जेल मॉड्यूल में परिलक्षित होते हैं। इस मौके पर, पीठ ने पूछा कि ऐसा करने का प्रभारी कौन था।

    अग्रवाल ने जवाब दिया,

    "जिला मजिस्ट्रेट अंतिम प्राधिकारी होता है जिसके पास जेल की रिपोर्ट और निचली अदालत की रिपोर्ट होती है। फिर वह निर्णय लेता है कि क्या दोषी को रिहा किया जाना है या वह समाज के लिए खतरा होगा। वह यह भी विचार करता है कि क्या पीड़ित का परिवार एक ही गांव में है या नहीं। जैसे अगर दोषी अलीगढ़ का है तो अलीगढ़ के जिलाधिकारी इसके प्रभारी होंगे।"

    CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,

    "हम एडीजे और जिला मजिस्ट्रेट की ओर से देरी को कैसे कम कर सकते हैं। हम एक आदेश पारित कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका पालन किया जाएगा?"

    यूपी राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा।

    आखिरकार बेंच ने चर्चा के बाद फैसला किया कि बेहतर होगा कि तौर-तरीकों को और बेहतर बनाया जाए। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

    "अगर नालसा के साथ एक और बैठक हो सकती है और अगर प्रशासनिक न्यायाधीश डीएलएसए सचिव और जिला मजिस्ट्रेट के साथ हर महीने एक बैठक कर सकते हैं, तो यह अच्छा होगा। प्रशासनिक न्यायाधीश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हम महीने में एक बार बैठक आयोजित किया जाएगा।"

    तद्नुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया गया,

    " राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सचिव, मामले में वकील, महानिदेशक, जेल (DGP), और प्रमुख सचिव, जेल को समय से पहले रिहाई के तौर-तरीकों को ठीक करने के लिए बैठक करना चाहिए। अंतिम आदेश पारित करने के लिए 15 मई को इस अदालत के समक्ष एक अपडेट नोट पेश किया जाएगा।"

    केस टाइटल: राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | एमए 2169/2022 डब्ल्यू.पी.(क्रिमिनल) नंबर 36/2022


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