केवल 'असुविधा ' किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
9 April 2022 10:42 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में किए गए 2020 के संशोधनों को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल असुविधा की दलील किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने कहा कि ऐसी धारणा है कि संसद कानून के कार्यान्वयन में प्राप्त अनिवार्यता और अनुभव के अनुसार अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और उन पर प्रतिक्रिया करती है।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि संशोधन से उन्हें भारी असुविधा होगी। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें नामित शाखा में खाता खोलने के लिए दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि संशोधित प्रावधानों का प्रभाव पंजीकृत एसोसिएशनों को अन्य प्रतिबंधों के साथ-साथ दिल्ली में उनके प्राथमिक खाते तक शारीरिक तौर से पहुंच से वंचित करना है।
इस संबंध में, पीठ ने कहा कि कानून के अनुसार नामित बैंक में मुख्य एफसीआरए खाता खोलने के प्रावधान को पंजीकृत एसोसिएशनों को होने वाली कुछ असुविधा के विशिष्ट तर्क पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
बेंच ने कहा,
"यह मानते हुए कि कुछ आवेदकों को कुछ असुविधा होने की संभावना है, लेकिन किसी क़ानून की संवैधानिकता पर आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है और इससे भी अधिक जब यह केवल, अनुमति देने के लिए एक पूर्व शर्त होने के नाते एक चैनल के माध्यम से विदेशी योगदान की आमद सुनिश्चित करने के लिए केवल एक बार की क़वायद है। केवल उस (प्राथमिक) एफसीआरए खाते के माध्यम से धन के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके उपयोग के लिए प्राप्तकर्ता अन्य अनुसूचित बैंकों में कई खातों को संचालित करने के लिए खुला है।"
अदालत ने कहा कि एसबीआई ने हलफनामे में कहा है कि उसकी नामित शाखा में खोले गए एफसीआरए खातों को खाताधारक या उसके अधिकारियों की शारीरिक तौर पर उपस्थिति की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है।
पीठ ने कहा कि केवल असुविधा की दलील देना संवैधानिक निषेध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
पीठ ने यह कहा:
हमें यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ऐसी धारणा है कि संसद कानून के कार्यान्वयन की जरूरतों और अनुभव के अनुसार अपने ही लोगों की जरूरतों को समझती है और उन पर प्रतिक्रिया करती है। केवल असुविधा की दलील देना संवैधानिक निषेध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालयों को संशोधित प्रावधानों को लागू करने में एक सिद्धांतवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और विदेशी योगदान से संबंधित नियामक तंत्र को मजबूत करने के विधायी इरादे को कमजोर नहीं करना चाहिए। विधायिका को विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित इनपुट के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए काफी छूट प्राप्त है। यह इंगित करने के लिए आंतरिक सबूत हैं कि संशोधनों द्वारा किए गए परिवर्तन वैध सरकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है और मूल अधिनियम और संशोधन का उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। और यह कि प्रस्तावना व्यवस्था (असंशोधित धारा 7) प्रमुख अधिनियम द्वारा निर्धारित विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि असंशोधित प्रावधान कम प्रतिबंधात्मक था और मूल अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था।
पीठ ने कहा,
"तथ्य यह है कि असंशोधित प्रावधान कम प्रतिबंधात्मक था, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) या 19(1)(जी) या अनुच्छेद 14 और 21 की कसौटी पर प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का आधार नहीं हो सकता। संशोधित धारा 7, स्पष्ट होने के कारण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ सांठगांठ करती है और भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हितों के कारण आवश्यक है। यह अथाह है कैसे संशोधित प्रावधान को किसी अस्वीकार्य है कि इस मानक पर इसे असंवैधानिक माना जा सकता है।"
मामले का विवरण
नोएल हार्पर बनाम भारत संघ | 2022 लाइव लॉ (SC) 355 | डब्लूपी (सी) 566/ 2021 | 8 अप्रैल 2022
पीठ: जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार
वकील: याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, अधिवक्ता गौतम झा, प्रतिवादियों के लिए एसजी तुषार मेहता, एएसजी संजय जैन
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