केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

1 March 2023 3:42 PM IST

  • केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने और आरोपी को धारा 306 आईपीसी (आत्महत्या के लिए उकसाने) का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

    इस मामले में आरोपी (पति, सास और ससुर) को आईपीसी की धारा 498ए और धारा 306 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था?

    अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए, अपराध के मूल घटक अर्थात् जहां मौत आत्मघाती थी और क्या आईपीसी की धारा 107 में अभियुक्तों की ओर से स्थापित किए जाने के लिए उकसाने की बात की गई है।

    रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए, पीठ ने पाया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए या तो उकसाया या जानबूझकर सहायता या उकसाया या आईपीसी की धारा 107 के तहत किसी भी तरह के उकसावे का कारण बना।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध से बरी करते हुए यह टिप्पणी की,

    "हालांकि यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के अनुसार, जब यह सवाल उठता है कि क्या एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया था, और जब यह दिखाया गया कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की, अदालत अन्य परिस्थितियों के संबंध में यह मान सकती है कि उसे इस तरह की आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया है । हालांकि, केवल आत्महत्या करने का तथ्य अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने और धारा 306 आईपीसी के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"

    हालांकि, धारा 498ए आईपीसी के तहत क्रूरता के अपराध के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।

    चूंकि अपीलकर्ता पहले ही आईपीसी की धारा 498ए के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दो साल की अवधि के कारावास की सजा काट चुके हैं, इसलिए अदालत ने अपीलकर्ताओं को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।

    केस विवरण- काशीबाई बनाम कर्नाटक राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 149 | एसएलपी (सीआरएल) 8584/2022 | 28 फरवरी 2023 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

    हेडनोट्स

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 113ए - भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 306 - केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने और आरोपी को आईपीसी की धारा 306 का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। (पैरा 14)

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 306, 107 - धारा 306 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अपराध के मूल घटक अर्थात् जहां मौत आत्मघाती थी और क्या अभियुक्त की ओर से धारा 107 आईपीसी में विचार को स्थापित किया किया गया था। - मामले को आईपीसी की धारा 107 के तहत 'उकसाने' के दायरे में लाने के लिए, अभियुक्त की ओर से उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता के संबंध में एक सबूत होना चाहिए। आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप को साबित करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से सकारात्मक कार्य के संबंध में एक सबूत होना चाहिए - एम मोहन बनाम पुलिस उपाधीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व (2011) 3 SCC 626 का हवाला (पैरा 6-10)

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