केवल दुर्व्यवहारपूर्ण,अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द धारा 294 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
14 Oct 2022 4:51 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल दुर्व्यवहारपूर्ण,अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते।
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध को साबित करने के लिए केवल अश्लील शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह साबित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए था।
इस मामले में एक महिला ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी) और 341 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई।
अपील में,सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने देखा कि शिकायत में केवल यह कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के प्रति असंसदीय शब्द बोलें। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत अश्लीलता का यह परीक्षण किया जाता है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट करने की है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं।
आईपीसी की धारा 294 इस प्रकार कहती है: जो कोई, दूसरों को परेशान करने के लिए - (ए) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है, या (बी) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द कहता है, गाता है या बोलता है, दोनों में से किसी भी तरह के कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
पी टी चाको बनाम नैनन (1967 KLT 799) में की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा:
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले में, शब्दों की अनुपस्थिति जिसमें यौन विचार या भावनाओं या उत्तेजित करने वाले कुछ कामुक तत्व शामिल होंगे, धारा 294 (बी) के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते। कोई भी रिकॉर्ड आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए कथित शब्दों का खुलासा नहीं करता है। हो सकता है कि सभी मामलों में पूरे अश्लील शब्दों को बताने के लिए कानून की आवश्यकता न हो, लेकिन मौजूदा मामले में, रिकॉर्ड पर शायद ही कुछ है। केवल दुर्व्यवहारपूर्ण, अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द ही आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध को साबित करने के लिए केवल अश्लील शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह स्थापित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों की नाराज़गी के लिए था, जिसकी मामले में कमी है। किसी ने भी अश्लील शब्दों के बारे में बात नहीं की और कानूनी साक्ष्य के अभाव में यह दिखाने के लिए कि अपीलकर्ताओं द्वारा बोले गए शब्दों ने दूसरों को नाराज किया, यह नहीं कहा जा सकता है कि आईपीसी की धारा 294 (बी) के तहत अपराध की सामग्री बनी है।
अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में धारा 341 आईपीसी (गलत तरीके से रुकावट) भी आकर्षित नहीं होती है।
यह देखा:
धारा 341 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए जो गलत तरीके से रुकावट के लिए दंड का प्रावधान करती है, यह साबित करना होगा कि आरोपी द्वारा बाधा डाली गई थी; (ii) इस तरह की रुकावट ने किसी व्यक्ति को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोका जिस पर उसे आगे बढ़ने का अधिकार था; और (iii) अभियुक्त ने स्वेच्छा से ऐसी बाधा उत्पन्न की। अवरोधक का इरादा होना चाहिए या पता होना चाहिए या यह मानने का कारण होना चाहिए कि अपनाए गए साधन शिकायतकर्ता के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे। हमारे अनुसार शिकायत में किए गए कथन गलत तरीके से रुकावट के अपराध का गठन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं
अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने आगे कहा:
सीआरपीसी की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए और धारा 204 के तहत प्रक्रिया का मुद्दा न्यायिक कार्य हैं और इसके लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव न केवल ठोस तर्क पर आधारित है बल्कि न्याय के मौलिक सिद्धांतों पर भी आधारित है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध प्रकट नहीं किया गया है, उसका प्रक्रिया के मुद्दे से किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए आधार है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए अदालत के समक्ष सामग्री के लिए विवेक के आवेदन से पहले प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए। जब शिकायत में लगाए गए आरोप आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध का कोई सामग्री विवरण दिए बिना बहुत अस्पष्ट और सामान्य पाए जाते हैं तो शिकायत के आधार पर प्रक्रिया जारी करने वाले मजिस्ट्रेट का आदेश उचित नहीं होगा क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रक्रिया जारी करने के संबंध में सामग्री होनी चाहिए। हमें अपने स्वयं से संदेह हैं कि क्या मूल शिकायतकर्ता का शपथ पर सत्यापन संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने से पहले दर्ज किया गया था।
मामले का विवरण
एम एस मदनगोपाल बनाम के ललिता | 2022 लाइव लॉ (SC) 844 | सीआरए 1759 2022 | 10 अक्टूबर 2022 | जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेबी पारदीवाला
हेडनोट्स
भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 294 - दुर्व्यवहारपूर्ण, अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द ही आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध को साबित करने के लिए केवल अश्लील शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह स्थापित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों की नाराज़गी के लिए था - आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत अश्लीलता का यह परीक्षण किया जाता है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट करने की है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं।
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