दिल्ली के निवासी न होने के आधार पर किसी व्यक्ति के इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली LG ने दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ निर्देश दिए

LiveLaw News Network

8 Jun 2020 2:49 PM GMT

  • दिल्ली के निवासी न होने के आधार पर किसी व्यक्ति के इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली LG ने दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ निर्देश दिए

    दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार शाम को आदेश दिया कि राजधानी के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में निवास के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी COVOD -19 रोगियों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

    उपराज्यपाल के इस आदेश ने दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को दिल्ली के अलाव निवासियों को चिकित्सा उपचार को प्रतिबंधित करने के लिए पारित आदेश को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा।

    दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में शक्तियों का उपयोग करते हुए, दिल्ली एलजी ने आदेश दिया कि दिल्ली का निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के इलाज से इनकार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

    एलजी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया आदेश

    "दिल्ली के एनसीटी में स्थित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को दिल्ली के एनसीटी के निवासी होने के आधार पर बिना किसी भी भेदभाव के उपचार के लिए आने वाले सभी COVID -19 मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है।

    इसलिए, DMA की धारा 18 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, DDMA के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा दिल्ली के NCT से संबंधित सभी विभागों और प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के कारण किसी भी मरीज को चिकित्सा उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा। "

    इस आदेश माना है कि 'स्वास्थ्य का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन का अधिकार" का अभिन्न अंग है।

    इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सोशल ज्यूरिस्ट, एक नागरिक अधिकार समूह बनाम एनसीटी और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली के एनसीटी के निवासी नहीं होने के आधार पर रोगियों को चिकित्सा उपचार से इनकार करना अनुचित है।

    रविवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जीएनसीटीडी के सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया था, जो महामारी रोग अधिनियम, 1897 और दिल्ली महामारी रोग, COVID19 विनियम 2020 के तहत मिली शक्तियों को लागू करते हुए जारी किया था।

    दिल्ली में बढ़ रहे COVID19 के मामलों की वृद्धि के कारण अस्पतालों में बढ़ रही बिस्तरों की अतिरिक्त मांग का हवाला देते हुए स्वास्थ्य सचिव ने आदेश दिया था कि,

    " दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले सभी अस्पताल और सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम यह सुनिश्चित करें कि इन अस्पतालों में इलाज के लिए सिर्फ दिल्ली के मूल निवासियों को ही भर्ती किया जाए।''

    हालांकि, इन अस्पतालों में प्रत्यारोपण, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, सड़क दुर्घटना के मामलों के लिए उपचार और दिल्ली के अंदर होने वाले एसिड अटैक के मामलों के रोगियों का इलाज किया जाएगा,भले ही उनके पास दिल्ली के निवास स्थान का प्रमाण हो या ना हो।

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