पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र को प्रतिनिधित्व देने को कहा

LiveLaw News Network

16 Jun 2020 8:01 AM GMT

  • पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र को प्रतिनिधित्व देने को कहा

    भारत में किसी भी पब्लिकेशन, टेलीकास्ट या विचारों के प्रसारण के आधार पर पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इसे लेकर केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व दे।

    मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये सरकार पर है कि इस पर कोई फैसला ले। अदालत इस मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहती।

    दरअसल वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा याचिका में रिपब्लिक टीवी और ज़ी मीडिया को "राष्ट्रवादी" और "देशभक्त" मीडिया बताते हुए कहा गया था कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इनको घेरने दबाने की कोशिश की गई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में प्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया है कि मीडिया पर तब तक एफआईआर / अभियोजन दर्ज न हो जब तक कि इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और / या अदालत द्वारा नामित किसी भी न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अनुमति न दी गई हो।

    यह कहते हुए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ की गई कार्रवाई नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत दी गई सूचना के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यह याचिका पत्रकारों की राय लेने के लिए पत्रकारों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश की मांग कर रही थी।

    बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए और राय बनाने के लिए देश में निष्पक्ष पत्रकार होना आवश्यक है जो बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभा सके।

    याचिका में कहा गया था कि जब ज़ी न्यूज़ और रिपब्लिक टीवी ने कोरोना वायरस को फैलाने के लिए तब्लीगी जमात की ज़िम्मेदारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पालघर मॉब लिंचिंग पर चुप्पी पर "महत्वपूर्ण" सवाल और प्रासंगिक ख़बरें दिखाईं, तब कुछ असंतुष्ट तत्वों ने उन्हें चुप कराने की दृष्टि से "देशभर के विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।

    "इन समाचार चैनलों ने वास्तव में जिम्मेदार मीडिया के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, जो कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत, इन दो चैनलों को कुछ लोगों और राजनीतिक पार्टी के कुछ वर्गों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों ने देश और इसके लोगों और पत्रकारिता की ज़िम्मेदारी के प्रति अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारी और कर्तव्य को निभाया, " याचिका में कहा गया था।

    अर्णब गोस्वामी और सुधीर चौधरी के खिलाफ दायर हालिया मामलों का उल्लेख करते हुए याचिका दायर की गई थी जिन पर याचिकाकर्ता के अनुसार कथित रूप से "झूठे, मूर्खतापूर्ण, घिनौने और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए आरोप लगाए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह दलील दी गई थी कि यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएं, क्योंकि आईपीसी की धारा 295 ए, 153, 153 ए, 153 ए, 298, 500, 504, 505 (2), 506 (2), 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पत्रकारों, मीडिया हाउसों, उनके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मंजूरी अनिवार्य कर जानी चाहिए।

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