'लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणियां संस्थान को गहरा नुकसान पहुंचा रही हैं': एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
LiveLaw News Network
13 Oct 2020 3:26 PM IST
भारत के अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने 'मीडिया ट्रायल' और अदालत में लंबित मामलों पर मीडिया टिप्पणियों के बारे में चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार कानून के सवालों के साथ- साथ इन मुद्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
"लंबित मामलों के मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आज, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वतंत्र रूप से लंबित मामलों पर टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायाधीशों और सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संस्था को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है", एजी ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ बताया।
यह कहते हुए कि इन दिनों "गंभीर अनुपात" हो गया है, उन्होंने जारी रखा:
"आज, जब मैं टीवी देखता हूं, मैं पुलिस को दिए गए बयानों के आधार पर जमानत आवेदन के बारे में टिप्पणियां देखता हूं। जब जमानत याचिका सुनवाई के लिए आती है, तो चैनल अभियुक्त और किसी के बीच बातचीत को फ़्लैश करते हैं। यह अभियुक्त के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है।"
वेणुगोपाल यह कहने की हद तक चले गए कि इस तरह की टिप्पणियां अदालत की अवमानना करती हैं।
अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी बात साबित करने के लिए राफेल मामले का उदाहरण दिया।
"एक और प्रवृत्ति, उदाहरण के लिए, राफेल जैसे एक मामले में, जिस दिन पीठ मामले को सुन रही है, कुछ दस्तावेजों के साथ मामले के बारे में टिप्पणी करने वाला एक लेख आता है। इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है।"
भूषण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ राजीव धवन ने एजी के सुझावों के साथ लंबित मामलों में टिप्पणियों से जुड़े मुद्दों पर इन सुझावों से असहमति व्यक्त की, जो अवमानना क्षेत्राधिकार के दायरे में आते हैं।
धवन ने कहा कि लंबित मामलों से जुड़े मुद्दे पहले ही सहारा के फैसले से स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि उन मुद्दों को मामले में शामिल करने से मामला जटिल हो जाएगा।
डॉ धवन ने यह भी कहा कि प्रेस को केवल मामलों में टिप्पणी करने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे लंबित हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी न्यायालयों और ईसीएचआर के फैसले उप-न्यायिक मामलों पर मीडिया टिप्पणियों के लिए अधिक अक्षांश की अनुमति देते हैं।
"जब किसी बेदर्द का मामला चल रहा हो तो क्या हम प्रेस को इस बारे में बात नहीं करने के लिए कह सकते हैं," धवन ने स्कॉटिश न्यायाधीश लॉर्ड रीड को उद्धृत करते हुए कहा।
अटॉर्नी जनरल ने बाद में कहा कि वह डॉ धवन और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (दूसरे आरोपी तरुण तेजपाल, तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक के लिए उपस्थित) के साथ विचार-विमर्श करेंगे।
तदनुसार, पीठ जिसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल थे, ने सुनवाई को नवंबर के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2009 में प्रशांत भूषण द्वारा तहलका पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें कहा गया था पिछले 16 सीजेआई में से आधे भ्रष्ट थे।
साक्षात्कार के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले की शुरुआत की।
यह मामला, जो एक दशक से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, इस साल जुलाई में फिर से सामने आया, जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भूषण के दो ट्वीट्स के खिलाफ नए अवमानना मामले के साथ सूचीबद्ध किया गया।
17 अगस्त को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने विचार के लिए कानून के तीन प्रश्न तैयार किए थे। वो हैं :
(i) यदि न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक बयान दिए जा सकते हैं, तो उन्हें किन परिस्थितियों में और किस आधार पर दिया जा सकता है, और सुरक्षा उपायों, यदि कोई हो, के संबंध में क्या देखा जाना चाहिए?
(ii) ऐसे मामलों में शिकायत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है जब आरोप न्यायाधीश के आचरण के बारे में है?
(iii) क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ, भ्रष्टाचार के रूप में कोई भी आरोप सार्वजनिक रूप से लगाया जा सकता है, जिससे न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास हिल जाए; और क्या समान आचरण न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होगा?
इसके अलावा, भूषण ने कानून के दस अतिरिक्त प्रश्न भी प्रस्तुत किए, जिस पर पीठ ने विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की।
2 सितंबर को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद यह मामला न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो गया।