विवाह समानता याचिकाएं - भारतीय संस्कृति असाधारण रूप से समावेशी, ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता संहिता हम पर थोपी गई : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Sharafat

27 April 2023 5:55 PM GMT

  • विवाह समानता याचिकाएं - भारतीय संस्कृति असाधारण रूप से समावेशी, ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता संहिता हम पर थोपी गई : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारतीय संस्कृति "असाधारण रूप से समावेशी" रही और यह ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता के प्रभाव के कारण था कि भारतीयों को अपने सांस्कृतिक लोकाचार को त्यागना पड़ा।

    मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक संविधान पीठ भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि समलैंगिक आंदोलन भारत में 2002 के आसपास शुरू हुआ।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर की दलील से असहमति जताई और कहा कि क्वीर प्रतिनिधित्व भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा था जो "असाधारण रूप से समावेशी" था और यह ब्रिटिश थे जिन्होंने एक अलग संस्कृति पर विक्टोरियन नैतिकता को लागू किया और भारत में समलैंगिकता को अपराध बनाया।

    उन्होंने कहा,

    " आप हमारे बेहतरीन मंदिरों में जाए और अगर आप आर्किटेक्ट को देखेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि यह अश्लील है। यह हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। वास्तव में जो हुआ वह 1857 से हुआ और उसके बाद हमें भारतीय दंड संहिता मिली। हमने इसे इस रूप में लागू किया।" यह पूरी तरह से अलग संस्कृति पर ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता का एक कोड था। हमारी संस्कृति असाधारण रूप से समावेशी, बहुत व्यापक थी। संभवतः यह एक कारण है कि हमारा धर्म विदेशी आक्रमणों से भी बच गया- हमारी संस्कृति की गहन प्रकृति। "

    एसजी मेहता ने अपनी दलीलें जारी रखीं और कहा कि किसी भी व्यक्तिगत संबंध को मान्यता देने में राज्य को बहुत धीमा होना चाहिए क्योंकि वह सामाजिक-व्यक्तिगत संबंधों का क्षेत्र है। उन्होंने कहा-

    " यह तभी मान्यता दे सकता है जब वैध राज्य हित यह मानता है कि विनियमन आवश्यक है। इसलिए विषमलैंगिक जोड़ों में भी विवाह को आदर्श रूप से विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन समाज ने महसूस किया कि आप लोगों को किसी भी उम्र में, कई बार शादी करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। "

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समलैंगिक जोड़ों द्वारा गोद लिये बच्चों की प्रकृति पर अभी तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

    " यह (क्वीर राइट्स) आंदोलन 20-30 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे पास कोई डेटा नहीं है। पहली या दूसरी पीढ़ी यहां है। तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत कम लोगों ने अपनाया होगा - कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है।"

    एसजी मेहता ने आज ये तर्क दिये

    1. विशेष विवाह अधिनियम के ढांचे में समलैंगिक विवाहों को शामिल करने से कानून का पर्याप्त पुनर्लेखन होगा और इस प्रकार इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए।

    2. विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन के कार्य में कुछ प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अदालत भी शामिल हो सकती है, जिन्हें सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में पेश किया गया है, जैसे कि तलाक के मामलों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त आधार।

    3. विशेष विवाह अधिनियम के विभिन्न खंड व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ शामिल हैं। इस प्रकार, भारत में समलैंगिक विवाहों की मान्यता में अदालतों द्वारा व्यक्तिगत कानूनों की पुनर्व्याख्या शामिल होगी।

    एसजी मेहता ने कानून के विभिन्न क़ानून और प्रावधान भी बताए, जिनकी अगर लैंगिक तटस्थ कानूनों के रूप में पुनर्व्याख्या की जाती है, तो जटिलताएं पैदा होंगी।

    उन्होंने कहा-

    " निदर्शी सूची विभिन्न अन्य क़ानूनों के 150 खंड हैं। इसलिए माई लॉर्ड अर्थ नहीं दे सकते जो समस्या को हल करने के बजाय जटिलताएं पैदा करता है। हो सकता है कि अगर संसद उचित समझती है तो संसद अपने ज्ञान में एक व्यापक कानून दे सकती है। "

    इस संदर्भ में उन्होंने दहेज निषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 आदि का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा-

    " उत्तराधिकार अधिनियम विधवा, विधुर, पति, पत्नी, पिता, माता आदि के लिए प्रावधान करता है। मान लीजिए कि विवाह की अनुमति है। वे गोद लेते हैं और फिर किसी की मृत्यु हो जाती है। पिता और माता LGBTQ युगल हैं - किसे पिता माना जाएगा और कौन मां होगी? यह एक दुविधा है और यौर लॉर्डशिप द्वारा इसका पूर्वाभास नहीं किया जा सकता। बच्चा गोद लेने की अलग पात्रता है। यदि यह एक पुरुष है, तो वह 21 वर्ष से कम अंतर की लड़की को गोद नहीं ले सकता। यदि यह एक महिला है, तो वह इतने ही अंतर से कम आयु का लड़का गोद नहीं ले सकती। यह तरीका यह लिंग तटस्थ नहीं हो सकता ... कृपया एक उदाहरण के लिए अब भारतीय दंड संहिता देखें। "पुरुष" और "महिला" को धारा 10 के तहत परिभाषित किया गया है। 'पुरुष' शब्द सभी पुरुष मनुष्यों और 'महिला' को दर्शाता है। सभी महिला मनुष्यों को दर्शाता है दहेज मृत्यु के लिए धारा 304 बी आईपीसी में "पति" और "पत्नी" भी हैं।"

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