मणिपुर - 'सांप्रदायिक संघर्ष में भीड़ अधीनता का मैसेज देने के लिए यौन हिंसा करती है; राज्य इसे रोकने के लिए बाध्य है': सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

11 Aug 2023 11:45 AM IST

  • मणिपुर - सांप्रदायिक संघर्ष में भीड़ अधीनता का मैसेज देने के लिए यौन हिंसा करती है; राज्य इसे रोकने के लिए बाध्य है: सुप्रीम कोर्ट

    शीर्ष अदालत ने मणिपुर में सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान जिस तरह से महिलाओं को यौन हिंसा के गंभीर कृत्यों का शिकार बनाया गया है, उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त की।

    न्यायालय ने कहा:

    "महिलाओं को यौन अपराधों और हिंसा के अधीन करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन है, जो सभी संविधान के भाग III के तहत मूल मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित हैं। भीड़ आमतौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सहारा लेती है। कई कारणों से, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यदि वे एक बड़े समूह के सदस्य हैं तो वे अपने अपराधों के लिए सज़ा से बच सकते हैं।"

    हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आगे कहा:

    “सांप्रदायिक हिंसा के समय, भीड़ उस समुदाय को अधीनता का संदेश देने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करती है जिससे पीड़ित या बचे हुए लोग आते हैं।

    संघर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भयानक हिंसा एक अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों को ऐसी निंदनीय हिंसा करने से रोकना और जिन लोगों को हिंसा निशाना बनाती है, उनकी रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है - उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है।''

    न्यायालय ने हाईकोर्ट के तीन पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया जो अनिवार्य रूप से बचे लोगों की राहत और पुनर्वास पर ध्यान देगी। प्रासंगिक रूप से, उक्त समिति में निम्नलिखित जज शामिल हैं।

    जस्टिस गीता मित्तल, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश;

    जस्टिस आशा मेनन, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश;

    जस्टिस शालिनी फणसलकर जोशी, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश

    विशेष रूप से, समिति को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

    4 मई 2023 से मणिपुर राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की प्रकृति की जांच सभी उपलब्ध स्रोतों से करें, जिसमें जीवित बचे लोगों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, बचे हुए परिवारों के सदस्यों, स्थानीय/सामुदायिक प्रतिनिधियों, राहत शिविरों के प्रभारी अधिकारियों और एफआईआर शामिल हैं। दर्ज की गई और साथ ही मीडिया रिपोर्टें भी; और बलात्कार के आघात से निपटने, समयबद्ध तरीके से सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता, राहत और पुनर्वास प्रदान करने के उपायों सहित जीवित बचे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

    सुनिश्चित करें कि जीवित बचे लोगों के पीड़ितों को मुफ्त और व्यापक चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान की जाए।

    अतिरिक्त शिविरों के सुझावों सहित विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थापित राहत शिविरों में गरिमा की स्थिति सुनिश्चित करें।

    हिंसा के पीड़ितों को मुआवजे और क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करें।

    राहत शिविरों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और किसी भी जांच, लापता व्यक्तियों और शवों की बरामदगी पर अपडेट प्रदान करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन के प्रावधान के लिए निर्देश जारी करना।

    नोडल अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने संबंधित राहत शिविरों में रहने वाले सभी व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाए रखें।

    संक्षिप्त पृष्ठभूमि

    उपरोक्त निर्देश 4 मई के भयावह वीडियो की पृष्ठभूमि में पारित किए गए हैं, जिसमें मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए और राज्य में जातीय संघर्ष के बीच यौन हिंसा का शिकार होते हुए दिखाया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को मामले का स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र और राज्य सरकार से अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा।

    सीजेआई ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था,

    “हम उन वीडियो से बहुत परेशान हैं जो कल मणिपुर में दो महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं. अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में आगे आये और कार्रवाई करे। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।

    “सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बहुत परेशान करने वाला है। यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है।"

    केस टाइटल: डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य | 2023 लाइव लॉ (एससी) 626 | 2023 आईएनएससी 698

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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