विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देने के लिए 'द्वेष' कोई आधार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

19 Jan 2021 12:52 PM GMT

  • विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देने के लिए द्वेष कोई आधार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देने के लिए 'द्वेष' कोई आधार नहीं है।

    जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने अपने फैसले में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ( संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 3, 4 और 10 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए ये कहा।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के उस विवाद को संबोधित कर रही थी कि संशोधन (कानून) 'रियल एस्टेट लॉबी को खुश करने और उनके दबाव में आने या उनके निहित स्वार्थों के लिए बनाया गया था।'

    पीठ ने कहा कि इस तरह का तर्क ' द्वेष के आधार पर विधानमंडल के कानून पर सवाल उठाने का एक पतला प्रच्छन्न प्रयास' है।

    यह कहा:

    "एक कानून लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के एक निकाय द्वारा बनाया जाता है। जब वे अपनी विधायी क्षमता में कार्य करते हैं, तो जो लागू जा रहा है वह सामान्य कानून है। क्या उन्हीं सांसदों को संविधान में संशोधन करने के लिए बैठना चाहिए, वे संविधान सभा सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।" चाहे वह सामान्य कानून हो या संविधान का संशोधन हो, गतिविधि कानून बनाने में से एक है। जबकि प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने के लिए उचित मामले में द्वेषपूर्ण तरीके को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन द्वेषपूर्ण तरीके को एक पूर्ण कानून को रद्द करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता। [इस संबंध में देखें के के नागराज और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह] "

    न्यायालय ने यह भी कहा कि एक सर्वोच्च विधायिका को वचनबद्ध विबंधन या विबंधन के सिद्धांत द्वारा पाला, मिलाया या सीमित नहीं किया जा सकता है।

    "यह एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करता है। एक तरफ वचनबद्ध विबंधन का सिद्धांत, विकास का एक अविश्वसनीय प्रक्षेपवक्र देखा गया है, लेकिन यह असंगत है कि यह एक सरकार या उसकी एजेंसियों के अन्याय को रोकने के लिए एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करता है जो उनके द्वारा किए गए एक प्रतिनिधित्व से होता है, बिना किसी कारण के।"

    इस आधार पर कि पूर्ण कानून को किस तरह से चुनौती दी जा सकती है, पीठ ने इस प्रकार कहा:

    एक कानून को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है यदि शक्तियों के विभाजन के विपरीत, संसद या राज्य विधानमंडल की शक्ति जो कि उसके 57 डोमेन के भीतर नहीं आती है, इस प्रकार, इस तरह के कानून बनाने के लिए अक्षमता प्रदान करता है। दूसरे, भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले एक कानून को असंवैधानिक माना जाएगा और इसके उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्थ के भीतर एक कानून एक गैर-नागरिक के लिए वैध योग्यता के रूप में रहेगा। तीसरा, मौलिक अधिकारों के अलावा, संविधान का वर्चस्व सामान्य कानून से भी अलग है, जब कानून पूर्ण कानून है, इस दृष्टि से संरक्षित किया जाता है कि कानून को संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

    अदालत ने यह भी कहा कि यदि वह कानूनन स्पष्ट रूप से मनमाना पाया जाता है तो एक पूर्ण कानून चुनौती के लिए असुरक्षित है। इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक अन्य आधार यह है कि एक कानून, भले ही यह एक विधानमंडल का परिणाम है, यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ है यदि यह अस्पष्ट पाया जाता है, पीठ ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का जिक्र किया।

    केस का विवरण

    केस : मनीष कुमार बनाम भारत संघ और अन्य और जुड़े मामले

    पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ

    उद्धरण: LL 2021 SC 25

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