‘हम संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते’:सुप्रीम कोर्ट ने भारत के विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाने की मांग वाली याचिका पर कहा

Brij Nandan

14 Jan 2023 11:18 AM IST

  • Supreme Court

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    चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की खंडपीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की भारत के 22वें विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाने की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस तरह का निर्देश विधायिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।

    शुरुआत में, सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से विधि आयोग की स्थिति के बारे में पूछा।

    एजी ने जवाब दिया,

    "कानून आयोग का गठन किया गया है। इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है।"

    हालांकि, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उनकी याचिका में अन्य दो प्रार्थनाएं अभी भी हल होनी बाकी हैं।

    उनकी दूसरी प्रार्थना भारत के विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाने से संबंधित थी और तीसरी प्रार्थना भारत के विधि आयोग को काले धन पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने से संबंधित थी।

    अदालत इन प्रार्थनाओं के लिए राहत देने को तैयार नहीं थी।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा,

    "याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है - 1. भारत के 22वें विधि आयोग का गठन करें; 2. विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाएं। एजी वेंकटरमणी ने कहा कि 22वें विधि आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। विधि आयोग को "एक वैधानिक निकाय" बनाने के लिए एक दिशा की भी मांग की गई है। इस तरह के निर्देश में संसद को अपनी विधायी क्षमता में जारी किए जाने वाले परमादेश की रिट को शामिल किया गया है। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि संसद को कानून बनाने के लिए एक रिट जारी नहीं की जा सकता है। यह विशेष रूप से विधायी डोमेन से संबंधित है। इसलिए हमने राहत के बाद के हिस्से के लिए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में अंतिम प्रार्थना कानून आयोग को काले धन, बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के मामले में एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देना है। उपाध्याय कहते हैं कि प्रार्थना C में मांगी गई राहत को दबाया नहीं गया है क्योंकि याचिकाकर्ता विधि आयोग के समक्ष अपने अनुरोध का पालन करेगा।"

    केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत सरकार और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1477/2020


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