भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमाना के महत्वपूर्ण जजमेंट पर एक नजर

LiveLaw News Network

26 April 2021 6:41 AM GMT

  • भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमाना के महत्वपूर्ण जजमेंट पर एक नजर

    जस्टिस एनवी रमाना ने 24 अप्रैल को भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

    जस्टिस रमाना ने 17 फरवरी ,2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मुद्दों, मौलिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता, चुनाव, वाणिज्यिक कानून और मध्यस्थता आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय सुनाया है। जस्टिस रमाना आज से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायिक कार्यों को शुरू करेंगे। यहां उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख जजमेंट पर एक नज़र डालते हैं।

    इंटरनेट पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

    न्यायमूर्ति एनवी रमाना ने उस बेंच का नेतृत्व किया, जिसने अगस्त 2019 में अपनी विशेष स्थिति को समाप्त करने के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में लगाए गए इंटरनेट पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

    पीठ ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में 10 जनवरी, 2020 को दिए गए फैसले में कहा कि इंटरनेट पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति रमाना ने आनुपातिकता के सिद्धांतों को बहाल करते हुए कहा कि इंटरनेट का निलंबन अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय में कहा कि अधिकारियों के पास इंटरनेट निलंबन आदेशों को कारण के साथ सार्वजनिक करने का दायित्व है।

    कोर्ट ने इसके अतिरिक्त कर्फ्यू के संबंध में कुछ मापदंडों को भी निर्धारित किया और यह कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 का उपयोग किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों की राय या शिकायत या व्यायाम की वैध अभिव्यक्ति को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पीठ ने 4 जी सेवाओं की तत्काल बहाली का आदेश नहीं दिया, लेकिन फैसले में सिद्धांतों के आलोक में प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को एक कमेटी गठन करने का आदेश दिया।

    बाद में लॉकडाउन के दौरान 4 जी सेवाओं के बहाली से इनकार करने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी याचिका दायर की गई थी।

    जस्टिस रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम स्टेट (जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश) मामले में 10 मई, 2020 को कहा कि मौलिक अधिकारों को राज्य सुरक्षा की चिंताओं के साथ संतुलित करना होगा और इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो कुछ समय के लिए किया जा सकता है और यह प्रकृतिक रूप से स्थायी नहीं होता है।

    5 अगस्त, 2019 को हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट के निलंबन के लगभग 550 दिनों के बाद 5 फरवरी, 2021 को जम्मू-कश्मीर में 4 जी सेवाओं को बहाल किया गया था।

    यूएपीए ट्रायल के अधिकार के आधार पर जमानत देने के लिए एक संवैधानिक अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।

    न्यायमूर्ति रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब मामले में कहा कि यूएपीए की धारा 43 डी (5) ट्रायल के अधिकार के आधार पर जमानत देने के लिए एक संवैधानिक अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।

    पीठ ने कहा कि प्रावधान की महत्वपूर्णता कम हो जाएगी जहां ट्रायल का कोई उचित समय के भीतर पूरा होने की संभावना नहीं है और पहले से ही निर्धारित अवधि निर्धारित का एक निश्चित समय खत्म हो चुका है।

    गृहणियों के योगदान को मान्यता

    न्यायमूर्ति एन वी रमाना ने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावे के मामले में की गई अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे समाज में एक धारणा बन गई है कि गृहणियां काम नहीं करती हैं या वे घर में आर्थिक मूल्य नहीं जोड़ती हैं। यह हमारे समाज व्याप्त एक एक बड़ी समस्या है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति रमाना ने कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में अवलोकन किया था कि,

    "समय और प्रयास द्वारा जो व्यक्ति घरेलू कार्यों के लिए समर्पित होती है। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक संभावना होती है। जब कोई गृहणी यग काम करती है तो बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं होता है। पूरे परिवार, किराने का सामान और अन्य घरेलू खरीदारी की जरूरतों का प्रबंधन, घर और उसके आसपास की सफाई और प्रबंधन करती हैं और घर का सजावट, मरम्मत और रखरखाव का काम करती हैं, बच्चों की जरूरतों और घर के किसी भी वृद्ध सदस्य की देखभाल का काम करती हैं। ग्रामीण परिवारों में वे अक्सर खेत में बुवाई, कटाई और रोपाई के कामों में सहायता करती हैं। इसके अलावा वे मवेशियों की भी देखभाल करती हैं।"

    सांसदों / विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय; समयबद्ध ट्रायल के लिए दिशा-निर्देश

    न्यायमूर्ति रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ के मामले में निर्वाचित राजनेताओं (सांसदों और विधायकों) से संबंधित आपराधिक जांच और ट्रायल में देरी के मुद्दे से निपटने के दौरान सुव्यवस्थित और शीघ्रता से कई निर्देश पारित किए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे उपाय आवश्यक हैं क्योंकि विधायक अपने मतदाताओं की आस्था और विश्वास के प्रतिक हैं। उस व्यक्ति के प्रतिपक्षी के बारे में पता होना आवश्यक है जो चुना गया है और जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थानों की शुद्धता सुनिश्चित करता है।

    पीठ ने राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश पारित किए।

    सजा से पहले मानसिक बीमारी मौत की सजा खत्म करने का एक आधार है।

    सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौत की सजा पाए दोषियों की अपीलों पर विचार सजा से पहले मानसिक बीमारी एक प्रमुख आधार है। न्यायमूर्ति एनवी रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने मानसिक रोग की अपील निर्धारित करने के लिए अभियुक्त एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में कुछ दिशानिर्देश दिए।

    दलबदल विरोधी कानून - विधायक का इस्तीफा अयोग्यता नहीं

    न्यायमूर्ति रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने दलबदल विरोधी कानून पर एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि एक विधायक केवल अपने दलबदल के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत परिणामों से बचने के लिए इस्तीफे की पेशकश नहीं कर सकता है।

    न्यायमूर्ति रमाना ने श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम कर्नाटक विधान सभा मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायक का इस्तीफा अयोग्यता के प्रभाव को प्रभावित नहीं करेगा यदि इस्तीफे की तारीख से पहले दलबदल हुआ हो।

    जस्टिस रमाना ने उसी फैसले में स्पीकर की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की जो राजनीतिक तर्ज पर खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपनी संवैधानिक भूमिका को भूल गए।

    बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट जरूरी

    न्यायमूर्ति रमाना ने शिव सेना बनाम भारत संघ मामले में गैरकानूनी प्रथाओं जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगाने और लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए फ्लोर टेस्ट के महत्व पर प्रकाश डाला। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद बने राजनीतिक लॉगजाम के मद्देनजर रविवार को हुई तत्काल सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया गया।

    मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और धारा 11 के चरणों में न्यायिक समीक्षा का दायरा स्पष्ट किया।

    न्यायमूर्ति रमाना ने उस पीठ का नेतृत्व किया जिसने विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन मामले में फैसला सुनाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 8 और 11 के स्तर पर मध्यस्थता समझौते की वैधता की न्यायिक समीक्षा के दायरे को स्पष्ट किया।

    न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मुख्य निर्णय लिखा और न्यायमूर्ति रमाना ने कुछ पहलुओं को समझाते हुए निर्णय सुनाया।

    न्यायमूर्ति एन वी रमाना द्वारा दिए गए निर्णय को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया;

    (a) अधिनियम की धारा 8 और धारा 11 में न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में एक महत्वाकांक्षा है।

    (b) आमतौर पर विषय वस्तु की मनमानी अधिनियम की धारा 8 या धारा 11 के चरण में तय नहीं की जा सकती, जब तक कि यह डेडवुड का स्पष्ट मामला नहीं है।

    (c) अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायालय को मध्यस्थता के लिए एक मामले को संदर्भित करना है या मध्यस्थ को नियुक्त करना है जब तक कि किसी पक्ष ने वैध समझौते के मामले में प्रथम दृष्टया (सारांश निष्कर्ष) मामले की स्थापना नहीं की हो तो संक्षेप में एक मजबूत मामले को चित्रित करते हुए कि वह इस तरह की खोज का हकदार है।

    (d) न्यायालय को किसी मामले का उल्लेख करना चाहिए यदि मध्यस्थता समझौते की वैधता को प्रथम दृष्टया आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सका हो जैसा कि ऊपर दिया गया है, अर्थात जब संदेह हो तो संदर्भ दें।

    (e) मध्यस्थता समझौते की प्रधानता की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय के दायरे में केवल शामिल हैं:

    1. क्या मध्यस्थता समझौता लिखित में है? या

    2. क्या मध्यस्थता समझौता पत्र, दूरसंचार आदि के आदान-प्रदान में निहित है?

    3. क्या मूल कॉन्ट्रैक्चुअल कंटेंट क्वालिफ़िकेशन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को पूरा कर रहा है?

    4. दुर्लभ अवसरों पर क्या विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य है?

    वैधानिक प्राधिकरण की सेवा की कमी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाया जा सकता है।

    न्यायमूर्ति एनवी रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने पीयूडीए बनाम विद्या चेतल मामले में कहा कि सांविधिक अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है और इसलिए उपभोक्ता मंचों द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

    प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition law) में दंड का प्रावधान

    न्यायमूर्ति रमाना ने एक्सेल कॉर्प केयर लिमिटेड बनाम सीसीआई मामले में प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition law) के उल्लंघन के लिए दंड की गणना करने के सूत्र को उजागर किया। न्यायमूर्ति रमाना ने कहा कि दंड को आनुपातिकता के संवैधानिक गुण को एकीकृत करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए निर्णय ने उत्पाद के टर्नओवर से संबंधित गणना करने के लिए दो प्वाइंट का सूत्र प्रदान किया जिसमें विरोधी प्रतिस्पर्धा के अभ्यास देखे गए थे।

    जस्टिस रमाना ने फैसले में कहा कि,

    "यदि हम किसी कंपनी के कुल कारोबार के मानदंडों को अपनाते हैं, जिसमें कंपनी द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों को शामिल किया जाता है जो किसी भी तरह से प्रतिस्पर्धी-विरोधी गतिविधि से जुड़े नहीं हैं तो इससे कानून के शासन में देश में चौंकाने वाले परिणाम सामने नहीं आएंगे।"

    डीम्ड विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लाया जाए।

    कोर्ट ने मनसुखभाई कांजीभाई शाह बनाम गुजरात राज्य मामले में कहा कि एक डीम्ड विश्वविद्यालय के अधिकारी भी सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं और इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक हैं। न्यायमूर्ति रमाना ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जो एक घातक कैंसर की तरह फैल गया है।

    जस्टिस रमाना ने कहा कि,

    " भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य केवल रिश्वत और भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई को रोकने नहीं है बल्कि उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्हें पारंपरिक रूप से लोक सेवक नहीं माना जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उद्देश्य उन लोगों से ध्यान हटाना है जिन्हें पारंपरिक रूप से सार्वजनिक अधिकारी कहा जाता है और वे जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए जैसा कि अपीलार्थी-राज्य के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय और उसमें अधिकारी किसी भी से कम या किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाते हैं। इसलिए डीम्ड विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लाया जाए।"

    गुप्त मतदान का सिद्धांत

    न्यायमूर्ति रमाना ने एक निर्णय में कहा गया कि गुप्त मतदान का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

    न्यायमूर्ति एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की एक पीठ ने लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम रेखा सिंह और अन्य मामले में कहा कि,

    "यह देखा जाना चाहिए कि चुनाव कानून के बुनियादी सिद्धांतों में से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के रखरखाव से संबंधित है जो चुनाव की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना है।"

    सरफेसी कानून और किरायेदारी कानूनों के बीच स्पष्टता

    न्यायमूर्ति रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने किरायेदारी और ऋण वसूली के कानूनों के बीच परस्पर क्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही से संरक्षण किरायेदार-इन-क्लेश के लिए उपलब्ध नहीं है अर्थात पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भी एक किरायेदार द्वारा कब्जा रखना गैर-कानूनी है।

    न्यायमूर्ति एनवी रमाना, न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने बजरंग श्यामसुंदर अग्रवाल बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य मामले में यह फैसला सुनाया था।

    दया याचिका को खारिज होने से पहले ही मौत की सजा पाए व्यक्ति को एकान्त कारावास में रखना गैर-कानूनी है।

    न्यायमूर्ति रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दया याचिका खारिज होने से पहले मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति का एकान्त कारावास अवैध है।

    न्यायमूर्ति रमाना ने केस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम धर्मपाल मामले में कहा कि,

    "दया याचिका के निपटारे से पहले एकान्त कारावास अवैध है और कानून के तहत किसी व्यक्ति को अलग से और अतिरिक्त सजा देना गलत है।"

    बिल्डर को उचित समय में फ्लैटों का कब्जा आवंटित करना होगा

    न्यायमूर्ति रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि एक व्यक्ति को आवंटित फ्लैट के कब्जे के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता है और बिल्डर को उचित समय के भीतर फ्लैट सौंपना होगा। यह निर्णय कि समय की उचित अवधि के भीतर फ्लैट सौंपने में इस तरह की विफलता सेवा की कमी का कारण होगी। कोर्ट ने यह फैसला फॉर्च्यून इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अब हिकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य बनाम ट्रेवर डी लिमा और अन्य मामले में दिया था।

    न्यायमूर्ति रमाना उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसमें एंट्री टैक्स की वैधता, राज्यों में अखिल भारतीय आरक्षण नीति की वैधता, कर क़ानून में छूट की धाराओं और सीजेआई के कार्यालय को आरटीआई के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।

    जस्टिस रमाना ने सीजेआई कार्यालय को आरटीआई के अंतर्गत लाने के निर्णय में कहा कि,

    "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पारदर्शिता को इसके पूर्ण रूप से चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस तथ्य को देखते हुए कि दक्षता को समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। हम ध्यान दें कि सूचना के अधिकार का न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज की निगरानी रखने के एक उपकरण के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

    जस्टिस रमाना उस संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार किया गया था।

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