"अगर रथ यात्रा को मंजूरी देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे " : सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के चलते ओडिशा में रथ यात्रा व संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

18 Jun 2020 8:08 AM GMT

  • अगर रथ यात्रा को मंजूरी देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे  : सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के चलते ओडिशा में  रथ यात्रा व संबंधित गतिविधियों  पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि इस साल ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर में किसी भी तरह की रथ यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महामारी की स्थिति चल रही है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने ओडिशा विकास परिषद द्वारा राज्य में वार्षिक भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोकने के लिए दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया, जो 23 जून को होने वाली थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि भुवनेश्वर में लगभग 10 लाख लोगों के एकत्रीकरण को COVID-19 प्रसार के खतरे के बीच यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    इससे सहमत होते हुए सीजेआई बोबडे ने कहा,

    "हम इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि हम इसे जारी रखने की अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। रथ यात्रा से संबंधित गतिविधियां रोकी गई हैं।"

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "हम यह उचित समझते हैं कि इस वर्ष रथयात्रा आयोजित करने से उत्तरदाताओं को रोकना सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में है। हम निर्देश देते हैं कि ओडिशा के मंदिर क्षेत्र में कोई रथ यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी।"

    कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रथ यात्रा से जुड़ी कोई भी धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक गतिविधि इस साल ओडिशा में नहीं होगी।

    दरअसल ओडिशा विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो महामारी के आसन्न खतरे के आधार पर राज्य में वार्षिक भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोके, जो 23 जून, 2020 को होने वाली है।

    याचिका के अनुसार, धार्मिक मण्डली हर साल 10 लाख से अधिक लोगों को आकर्षित करती है, और यदि महोत्सव को निर्धारित तिथि पर होने की अनुमति दी जाती है, तो यह कोरोनावायरस के प्रसार को बढ़ा सकता है; जो हजारों लोगों के जीवन को खतरे में डाल देगा।

    आगे कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2020 को जारी किए गए दिशानिर्देशों में सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यों और अन्य बड़ी सभाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया है।

    याचिकाकर्ता संगठन ने कहा कि

    "ऐसी प्रकृति की एक धार्मिक मण्डली, जिसे विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा अपने दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2020 और 07.06.2020 को प्रतिबंधित किया गया है और गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिशानिर्देश दिनांक 30.05.2020 को रद्द कर दिया है, यदि अनुमति होगी तो उसके बाद वायरस के प्रसार को नियंत्रित करना अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल होगा।"

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