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PoK,गिलगित में लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना माफ करने से किया इंकार

LiveLaw News Network
6 Sep 2019 6:08 AM GMT
PoK,गिलगित में लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग,  सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना माफ करने से किया इंकार
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सुप्रीम कोर्ट ने RAW के पूर्व अधिकारी आरके यादव की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन पर लगाए गए 50 हजार रुपये का जुर्माने को माफ करने की गुहार लगाई गई थी।

दरअसस कोर्ट ने 1 जुलाई को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ( POK), गिलगित और बाल्टिस्तान के 24 विधानसभा क्षेत्रों में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

पीठ ने कहा, पर्याप्त संसाधन हैं, जुर्माना भरें

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसे स्थान पर जहां पाकिस्तान का कब्जा है, न्यायिक दखल कैसे दिया जा सकता है।

इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील बीनू टम्टा ने अदालत का कड़ा रुख देखने के बाद याचिका वापस लेने का आग्रह किया था, लेकिन पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, "यदि आपके पास अदालत में आने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं तो आप जुर्माना भी अदा कर सकते हैं।"

यह थी याचिका

दरअसल RAW के पूर्व अधिकारी आरके यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जम्मू- कश्मीर के संविधान में PoK, गिलगित और बाल्टिस्तान में 24 विधानसभा क्षेत्रों का प्रावधान है। हालांकि इन पर अनधिकृत कब्जा होने की वजह से यहां चुनाव नहीं होते और 111 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें खाली रहती हैं। याचिका में कहा गया था कि भारत सरकार और चुनाव आयोग को ये निर्देश जारी किए जाएं कि वो इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम दो लोकसभा क्षेत्र भी बनाए।

कहा गया कि देश में 552 लोकसभा सीटों का प्रावधान है जबकि अभी 545 सीटे ही हैं जिनमें से 543 पर चुनाव होता है जबकि दो प्रतिनिधि एंग्लो-इंडियन होते हैं। याचिका में जम्मू-कश्मीर सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था।

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