लोकसभा ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को विनियमित करने के लिए विधेयक पारित किया

LiveLaw News Network

2 Dec 2021 6:13 AM GMT

  • लोकसभा ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को विनियमित करने के लिए विधेयक पारित किया

    लोकसभा ने बुधवार को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल 2020 पारित किया। बिल का उद्देश्य असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज को दुरुपयोग रोकना और ऐसी सर्विसेज के नैतिक अभ्यास को बढ़ावा देना है। विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया गया है।

    बिल को 14 सितंबर 2020 को पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। बिल में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) के रूप में उन सभी तकनीकों को शामिल किया गया है, जिनकी सहायता से मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या अंडाणु का संरक्षण कर और एक महिला की प्रजनन प्रणाली में युग्मक या भ्रूण को स्थानांतरित कर गर्भधारण किया जाता है।

    गौरतलब है कि प्रस्तावित कानून को अक्टूबर 2020 में संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा दिया गया था। स्थायी समिति ने इस साल 19 मार्च को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि केंद्र ने स्थायी समिति के सुझावों पर विचार किया है।

    बिल के उद्देश्यों के अनुसार,

    "भारत पिछले कुछ वर्षों में इस वैश्विक प्रजनन उद्योग के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया है, प्रजनन चिकित्सा पर्यटन एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गया है ... हालांकि, अभी तक प्रोटोकॉल का कोई मानकीकरण नहीं हुआ है और रिपोर्टिंग अभी भी बहुत अपर्याप्त है।"

    विधेयक में दानदाताओं, कमीशनिंग दंपत्ति और एआरटी से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं।

    एआरटी क्लीनिकों का विनियमन

    बिल के तहत क्लीनिक और बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह देश के सभी क्लीनिकों और बैंकों के विवरण के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगा।

    राष्ट्रीय रजिस्ट्री में ऐसे क्लीनिकों और बैंकों को पंजीकरण किया जाएगा जो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने और विशेष जनशक्ति, भौतिक बुनियादी ढांचे और नैदानिक सुविधाओं सहित ऐसे उपकरण और मानकों को बनाए रखने की स्थिति में हैं। यह पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और इसे अगले पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

    हालांकि यदि पंजीकरण प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

    राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड

    बिल एआरटी सेवाओं के नियमन के लिए सरोगेसी के लिए राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

    राष्ट्रीय बोर्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। यह अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी भी करेगा और केंद्र सरकार को इसमें किसी भी उपयुक्त बदलाव की सिफारिश करेगा।

    युग्मकों के दान की शर्तें

    विधेयक के अनुसार, युग्मकों की सोर्सिंग केवल एक पंजीकृत एआरटी बैंक द्वारा की जाएगी। यह 21-55 वर्ष की आयु (दोनों सम्मिलित) के पुरुषों से वीर्य और 23-55 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं से अंडाणु एकत्र कर सकता है।

    विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अंडाणु दाता एक विवाहित महिला होगी, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष की आयु का कम से कम एक जीवित बच्चा होगा। इसके अलावा, जीवन में केवल एक बार दान किया जा सकता है और दाता से 7 से अधिक अंडाणु प्राप्त नहीं किए जा सकते।

    एआरटी सेवाएं ऐसी महिलाओं पर लागू होंगी, जो विवाह की कानूनी आयु (18 वर्ष) से ​​अधिक और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए और एक पुरुष को विवाह की कानूनी आयु (21) से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

    महत्वपूर्ण रूप से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सेवाएं एक कमीशनिंग जोड़े या एक महिला के लिए उपलब्ध होंगी।

    यह विधेयक ज्ञात, पहले से मौजूद, आनुवंशिक या आनुवंशिक रोगों के लिए या ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए मानव भ्रूण की जांच के लिए पूर्व-प्रत्यारोपण आनुवंशिक परीक्षण का भी प्रावधान करता है।

    एआरटी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के अधिकार

    विधेयक की धारा 31 में प्रावधान है कि सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को कमीशनिंग दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाएगा और उक्त बच्चा कमीशनिंग दंपत्ति से फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा।

    एक दाता बच्चे या बच्चों पर माता-पिता के सभी अधिकारों को त्याग देगा, जो उसके युग्मक से पैदा हो सकते हैं।

    एआरटी सेवाएं प्रदान करने की शर्तें

    सहायक प्रजनन तकनीक चाहने वाले सभी पक्षों की लिखित सहमति के बिना कोई भी एआरटी क्लिनिक कोई उपचार या प्रक्रिया नहीं करेगा। इसके अलावा, कमीशनिंग दंपत्ति अंडाणु दाता के पक्ष में एक बीमा कवरेज प्रदान करेगा ।

    क्लीनिक जोड़े या महिला को पूर्व-निर्धारित लिंग के साथ बच्चा प्रदान करने की पेशकश नहीं करेंगे।

    काउंसिलिंग

    बिल में प्रावधान है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लीनिक कमीशनिंग दंपत्ति और महिला को क्लिनिक में एआरटी प्रक्रियाओं की सफलता के सभी प्रभावों और संभावनाओं के बारे में पेशेवर परामर्श प्रदान करेंगे।

    वे प्रक्रियाओं के फायदे, नुकसान और लागत, उनके चिकित्सीय दुष्प्रभाव, कई बार गर्भावस्था के जोखिम सहित अन्य जोखिम और किसी भी अन्य मामले के बारे में सूचित करेंगे जो कमीशनिंग जोड़े को एक सूचित निर्णय पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं जो कमीशनिंग युगल और महिला के लिए सबसे अच्दा होगा।

    अपराध और दंड

    विधेयक के तहत अपराधों में शामिल हैं: (i) एआरटी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को छोड़ना, या उनका शोषण करना, (ii) मानव भ्रूण या युग्मक को बेचना, खरीदना, व्यापार करना या आयात करना, (iii) दाताओं को प्राप्त करने के लिए मध्यस्‍थों का उपयोग करना, (iv) कमीशनिंग जोड़े, महिला, या किसी भी रूप में युग्मक दाता का शोषण करना, और (v) मानव भ्रूण को नर या जानवर में स्थानांतरित करना।

    इन अपराधों के लिए पहले उल्लंघन पर 5 से 10 लाख के बीच जुर्माने का प्रावधान होगा। बाद के उल्लंघनों के लिए, इन अपराधों के लिए 8-12 साल की अवधि के लिए कारावास और 10-20 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

    बिल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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