किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

13 Sept 2022 12:36 PM IST

  • किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के आरोपी द्वारा अपराध की तारीख पर दोषी की सही उम्र को सत्यापित करने के लिए प्रतिवादी राज्य उत्तर प्रदेश को उचित निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि एक बार कोई बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।दोषी के अनुसार अपराध करने की तिथि अर्थात 10.09.1982 को वह लगभग 15 वर्ष की आयु का किशोर था।

    अदालत ने निर्देश दिया कि उसका आयु निर्धारण सिविल अस्पताल, इलाहाबाद में अस्थि परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा परीक्षण के अधीन किया जाए।

    वर्ष 1986 में ट्रायल कोर्ट द्वारा विनोद कटारा और अन्य को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में उसकी अपील को खारिज कर दिया था। कटारा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उक्त एसएलपी में, उसने कथित अपराध किए जाने की तिथि पर उसके किशोर होने का प्रश्न नहीं उठाया था।

    बाद में मेडिकल जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने यह प्रमाणित करते हुए अपनी रिपोर्ट दी कि 10.09.1982 को यानी कथित अपराध किए जाने की तारीख में मेडिकल जांच की तारीख को उसकी उम्र करीब 15 साल हो सकती है।उसने यूपी पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970 के तहत जारी परिवार रजिस्टर के रूप में एक दस्तावेज भी मिला जिसमें रिट आवेदक के जन्म का वर्ष 1968 के रूप में दिखाया गया है। यदि 1968 यहां रिट आवेदक का सही जन्म वर्ष है, तो 1982 में उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। इस प्रकार उसने रिट याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    किशोर होने दावा दायर करने में देरी के मुद्दे पर, अदालत ने इस प्रकार कहा :

    "यहां ऊपर संदर्भित 2000 अधिनियम की धारा 7ए के मद्देनज़र, यहां रिट आवेदक के लिए लागू, किशोर होने की याचिका किसी भी अदालत में, किसी भी स्तर पर, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटान के बाद भी उठाई जा सकती है। यहां रिट आवेदक के मामले में, उसकी विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। हालांकि, यह न्यायालय अभी भी रिट आवेदक द्वारा दाखिल की गई किशोर होने की याचिका पर विचार करने और उसे उचित राहत देने के लिए बाध्य है। तथ्य यह है कि 2000 के अधिनियम को बाद में 2015 के अधिनियम से बदल दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।"

    अदालत ने कहा कि यह तय करने में कि कोई आरोपी किशोर है या नहीं, अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "आरोपी की ओर से इस दलील के समर्थन में कि वह एक किशोर है, पेश किए गए सबूतों की सराहना करते हुए, यदि एक ही सबूत पर दो विचार संभव हैं, तो अदालत को सीमावर्ती मामलों में आरोपी को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। जिस जांच पर विचार किया गया है, वह एक निरंतर जांच नहीं है। न्यायालय उम्र के प्रमाण के रूप में एक हलफनामे यानी दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि के अलावा कुछ और सबूत के रूप में स्वीकार कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा एक या दो साल से अधिक उम्र के दिखने वाले आरोपी के बारे में एक व्यक्ति की राय उसके द्वारा दावा की गई उम्र (वर्तमान मामले में प्रधानाध्यापक की राय के रूप में) या यह तथ्य कि आरोपी ने अपनी उम्र को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान मामले में उम्र से अधिक बताया, इसमें ज्यादा पानी नहीं होगा।रिकॉर्ड पर रखा गया दस्तावेजी सबूत है जो कानून के उल्लंघन में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और, यह केवल उन मामलों में होता है जहां आरोपी द्वारा अपने किशोर होने के दावे के समर्थन में दस्तावेज या प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं वो मनगढ़ंत या हेरफेर वाले पाए जाते हैं तो न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता है।"

    अदालत ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति का जन्म कानून के अनुसार पंजीकृत है और जन्म तिथि स्कूल रिकॉर्ड में जन्म के वास्तविक रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज की जाती है।

    पीठ ने यह जोड़ा:

    "हालांकि, भारत में, गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, उदासीनता और प्रणाली की अपर्याप्तता जैसे कारक के चलते अक्सर व्यक्ति अपनी उम्र का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं रखते हैं। इसलिए, उन मामलों में जहां किशोरावस्था की दलील देर से उठाई जाती है, अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में अक्सर कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। किशोरावस्था की दलील को काफी देर से उठाने की अनुमति देने वाले नियम का समकालीन बाल अधिकार न्यायशास्त्र में तर्क है, जिसके लिए हितधारक बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता है।"

    अदालत ने मामले में निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

    (i) हम सत्र न्यायालय, आगरा को निर्देश देते हैं कि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कानून के संबंध में रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करे; (ii) संबंधित सत्र न्यायालय परिवार रजिस्टर की प्रामाणिकता और वास्तविकता की भी जांच करेगा, जिसे संबंधित रिट आवेदक दोषी द्वारा यह मानते हुए दिया गया है कि दस्तावेज़ समकालीन प्रतीत नहीं होता है। यह दस्तावेज़ महत्व रखता है, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि घटना की तारीख पर रिट आवेदक की सही उम्र निर्धारित करने में ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट पूरी तरह से सहायक नहीं हो सकती है। यदि रिकॉर्ड पर परिवार रजिस्टर अंततः प्रामाणिक और वास्तविक पाया जाता है, तो हमें ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित पीठासीन अधिकारी इस दस्तावेज पर पर्याप्त ध्यान देगा और इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास करेगा। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित व्यक्तियों यानि संबंधित सरकारी विभाग से भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं; (iii) सत्र न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि रिट आवेदक दोषी की आयु निर्धारण की किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त पद्धति से ऑसिफिकेशन टेस्ट या किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त पद्धति से चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है; (iv) संबंधित सत्र न्यायालय इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर उपरोक्त के संबंध में अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करेगा; (v) रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सत्र न्यायालय, आगरा को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है; (vi) हम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एडवोकेट से अनुरोध करते हैं कि वे सत्र न्यायालय को जांच पूरी करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएं।

    मामले का विवरण

    विनोद कटारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 757 | रिट याचिका

    121/ 2022 | 12 सितंबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला

    हेडनोट्स

    किशोर न्याय - विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटान के बाद भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी अदालत में किशोर होने की याचिका उठाई जा सकती है- जहां किशोरावस्था की याचिका देर के चरण में उठाई जाती है, अक्सर दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निर्धारण के लिए कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है - इस दलील के समर्थन में कि वह किशोर है, अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की सराहना करते हुए, यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त की सीमा रेखा में किशोर होने के पक्ष में झुकना चाहिए, जिस जांच पर विचार किया गया है, वह कोई लगातार जांच नहीं है। कोर्ट उम्र के सबूत के तौर पर एक हलफनामे यानी दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि से ज्यादा कुछ को सबूत के तौर पर स्वीकार कर सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने द्वारा दावा की गई उम्र से एक या दो साल बड़े दिखने वाले आरोपी के बारे में केवल एक राय (वर्तमान मामले में प्रधानाध्यापक की राय के रूप में) या यह तथ्य कि आरोपी ने अपनी उम्र को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान मामले में उम्र से अधिक बताया, इसमें ज्यादा पानी नहीं होगा।रिकॉर्ड पर रखा गया दस्तावेजी सबूत है जो कानून के उल्लंघन में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और, यह केवल उन मामलों में होता है जहां आरोपी द्वारा अपने किशोर होने के दावे के समर्थन में दस्तावेज या प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं वो मनगढ़ंत या हेरफेर वाले पाए जाते हैं तो न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता है।

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