यूट्यूब के जरिए लाइव-स्ट्रीमिंग एक अस्थायी व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Brij Nandan

3 Jan 2023 9:40 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग
    सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यूट्यूब जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग एक अस्थायी व्यवस्था है जब तक कि एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म के जरिए लाइव-स्ट्रीमिंग नहीं की जाता है।

    चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव-स्ट्रीम किए गए कोर्ट की सुनवाई के वीडियो फुटेज पर कोर्ट के कॉपीराइट को संरक्षित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। आवेदन में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लाइव-स्ट्रीम फुटेज के उपयोग को रोकने की भी मांग की गई है।

    शुरुआत में, एससी रजिस्ट्री के लिए उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया,

    "यौर लॉर्डशिप ने केवल एक प्रार्थना पर नोटिस जारी किया है, जो कि लाइव-स्ट्रीमिंग पर कॉपीराइट की सुरक्षा के संबंध में है। हमने शीघ्र ही इसका जवाब दिया है। यह एक अस्थायी व्यवस्था है। न तो हमारे पास और न ही एनआईसी के पास इसके लिए विधि या बुनियादी ढांचा है। यह अभी इसे स्वतंत्र रूप से होस्ट करने के लिए है। हम कोशिश कर रहे हैं। आप इस बारे में जानते हैं, मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हम एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के विकल्पों पर काम कर रहे हैं।"

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "एनआईसी कह रहा है कि उसके पास थर्ड पार्टी ऐप के बिना लाइवस्ट्रीम करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। क्या हम कॉपीराइट को सरेंडर कर सकते हैं? यह अपने कानून-अपने फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता है।"

    आवेदन में मांग की गई है कि लाइव-स्ट्रीमिंग सख्ती से सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (CASC) और अन्य बनाम महासचिव और अन्य।, (2018) 10 एससीसी 639 के फैसले के अनुसार की जानी चाहिए।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा,

    "यह एक अस्थायी व्यवस्था है। दूसरों की आलोचना करना, दूसरों पर पत्थर फेंकना बहुत आसान है। आपके पास इससे बेहतर साधन क्या है? विकल्प क्या है? हमें लाइव-स्ट्रीमिंग के तौर-तरीकों के बारे में बताएं। हम कर रहे हैं। हम इसे अभी अगस्त में रखेंगे और इस बीच हम कुछ काम करेंगे। देखते हैं कि क्या प्रगति होती है।"

    पीठ ने कहा,

    "17 अक्टूबर 2022 को आईए की प्रार्थन पर इस अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में, पहले प्रतिवादी द्वारा हलफनामा दायर किया गया है। स्वप्निल त्रिपाठी के निर्देशों के मद्देनजर और आदेश में एक अस्थायी व्यवस्था की गई है। खुली अदालतों के सिद्धांत को बरकरार रखें। तीन महीने बाद सूचीबद्ध करें।"

    याचिका आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग की कार्यवाही का कॉपीराइट YouTube जैसे निजी प्लेटफॉर्म को नहीं दिया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उक्त निर्णय के अनुसार, लाइव-स्ट्रीम का कॉपीराइट कोर्ट के पास रहेगा।

    आगे यह भी कहा गया कि रिकॉर्डिंग और प्रसारण का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता है।

    जवाब में सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर सेल के रजिस्ट्रार एचएस जग्गी ने एक हलफनामे में कहा,

    "न केवल रजिस्ट्री, बल्कि एनआईसी के पास भी, वर्तमान में, थर्ड पार्टी के अनुप्रयोगों और समाधानों के बिना लाइव स्ट्रीमिंग को पूरी तरह से अपने दम पर होस्ट करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और बुनियादी ढांचा नहीं है। होस्ट करने के लिए थर्ड पार्टी के अनुप्रयोगों पर निर्भरता है। इसलिए, बड़े दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग सेवाएं अपरिहार्य हैं।"

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहले टिप्पणी की थी कि लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए एक स्वंतत्र प्लेटफॉर्म विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

    केस टाइटल: केएन गोविंदाचार्य बनाम महासचिव डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1016/2019

    Next Story