सुप्रीम कोर्ट लाइव-स्ट्रीमिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत
Brij Nandan
16 Jan 2023 5:26 PM IST
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर इंदिरा जयसिंह द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी।
सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अपनी याचिका के माध्यम से न केवल संविधान पीठ के मामलों बल्कि राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिका में जयसिंह ने दावा किया है कि ऐसे मामलों का सीधा प्रसारण अदालतों तक पहुंच बढ़ाएगा और किसी भी गलत सूचना, त्रुटियों या पुरानी जानकारी की संभावना को नकार देगा।
आज की सुनवाई में उन्होंने प्रस्तुत किया,
"एक सुझाव है कि वाद सूची में लिंक प्रदान किए जाएं। यह अंतिम आदेश में दर्ज किया गया था। क्या उस पर कोई स्टेटस रिपोर्ट हो सकती है? दूसरा, ट्रांसक्रिप्ट का मुद्दा हटा दिया गया था लेकिन एक अधिक किफायती विकल्प के रूप में - यू.एस. कार्यवाही को लाइवस्ट्रीम नहीं करता है लेकिन वे सभी कार्यवाही को ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और वे इसे इकट्ठा करते हैं और यह बाद के लिए उपलब्ध रहता है। यह एक अधिक किफायती विकल्प है। इसके अलावा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे जैसे वैवाहिक बलात्कार अपवाद आदि लाइव स्ट्रीम किए जा सकते हैं।"
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश में सीनियर एडवोकेट जयसिंह को आश्वासन दिया कि अदालत प्रशासनिक पक्ष में निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी-
1. लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक वाद सूची में उपलब्ध हो सकते हैं।
2. संविधान पीठ के लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा राष्ट्रीय महत्व के मामलों को लाइव स्ट्रीम करने का प्रावधान किया जा सकता है।
3. अदालती कार्यवाही तक पहुंच के लिए ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को सुझावों के साथ एक व्यापक नोट प्रदान करने के लिए सीनियर एडवोकेट जयसिंह को स्वतंत्रता भी प्रदान की। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिका का निपटारा किया।
केस टाइटल: इंदिरा जयसिंह बनाम महासचिव और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) संख्या 66/2018 में एमए 2058/2020