मध्यस्थता के लिए परिसीमा अवधि | मध्यस्‍थ की नियुक्ति के लिए कार्यवाई का कारण पार्टियों के बीच "ब्रेकिंग पॉइंट" से शुरू होता हैः सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

25 May 2023 8:04 PM IST

  • मध्यस्थता के लिए परिसीमा अवधि | मध्यस्‍थ की नियुक्ति के लिए कार्यवाई का कारण पार्टियों के बीच ब्रेकिंग पॉइंट से शुरू होता हैः सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थ नियुक्त करने की कार्रवाई का कारण "ब्रेकिंग पॉइंट" से शुरू होगा, जिस पर कोई भी उचित पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयासों को छोड़ देगा और मध्यस्थता के लिए विवाद के संदर्भ पर विचार करेगा।

    "ब्रेकिंग पॉइंट" को उस तिथि के रूप में माना जाना चाहिए जिस पर परिसीमा के उद्देश्य के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने मैसर्स बी और टीएजी बनाम रक्षा मंत्रालय में दायर एक अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि परिसीमा गणना के उद्देश्य के लिए "ब्रेकिंग पॉइंट" क्या था, यह पता लगाने के लिए न्यायालय की सुविधा के लिए पार्टियों के बीच बातचीत के पूरे इतिहास को विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए।

    फैसला

    खंडपीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिया गया आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था।

    खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के तहत प्रदान की गई तीन वर्ष की सीमा ऐसी कार्यवाही पर लागू होगी। तीन साल की समय सीमा उस अवधि से शुरू होगी जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है।

    एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कार्रवाई का कारण 'ब्रेकिंग प्वाइंट' से शुरू होता है जब कोई भी उचित पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के प्रयासों को छोड़ देगा और विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा।

    खंडपीठ ने "कार्रवाई के कारण" की व्याख्या ऐसे भौतिक तथ्यों से की है जो वादी द्वारा एक मुकदमे में सफल होने के लिए साबित किए जाने के लिए आवश्यक हैं; और यह एक कार्रवाई करने के लिए परिसीमा अवधि की गणना में एक आवश्यक भूमिका निभाता है।

    खंडपीठ ने कहा, "यदि कोई पक्ष अधिनियम 1996 के तहत संदर्भ मांगने के लिए नोटिस भेजने में देरी करता है, क्योंकि वे स्पष्ट नहीं हैं कि कार्रवाई का कारण कब उत्पन्न हुआ, तो पार्टी को इसका एहसास होने से पहले ही दावा समय-बाधित हो सकता है।"

    "ब्रेकिंग पॉइंट" का पता लगाने के लिए पार्टियों के बीच बातचीत के इतिहास को विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए

    खंडपीठ ने कहा,

    "पक्षों के बीच बातचीत के पूरे इतिहास को विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। बातचीत के पूरे इतिहास को रिकॉर्ड पर रखने के बाद ही न्यायालय इस तरह के इतिहास पर विचार करने की स्थिति में होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि "ब्रेकिंग पॉइंट" क्या था, जिस पर किसी भी उचित पक्ष ने पहुंचने के प्रयासों को छोड़ दिया होगा।

    इसके अलावा, जिस दिन बैंक गारंटी को भुनाया गया और सरकारी खाते में स्थानांतरित किया गया, वह कार्रवाई के कारण के लिए "ब्रेकिंग पॉइंट" होगा और उस पर परिसीमा की गणना की जानी चाहिए।

    खंडपीठ ने कहा,

    "पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कहते हैं कि जब बैंक गारंटी को वर्ष 2016 में भुनाया जाना था और आवश्यक राशि सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी, तब मामला खत्म हो गया था। इस "ब्रेकिंग पॉइंट" को उस तिथि के रूप में माना जाना चाहिए जिस पर परिसीमाके उद्देश्य के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ।"

    24.02.2016 के पत्र पर भरोसा करते हुए, खंडपीठ ने यह विचार किया कि पार्टियों के बीच विवाद 2014 में ही सामने आ गए थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि परिसीमा अवधि बढ़ा दी गई है क्योंकि यह 2019 तक बातचीत करना जारी रखता है।

    खंडपीठ ने मध्यस्थता याचिका को समय से निराशाजनक रूप से बाधित होने के कारण खारिज कर दिया है।

    केस टाइटल: मेसर्स बी और टीएजी बनाम रक्षा मंत्रालय

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 466

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