केवल इसलिए कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नरमी नहीं दिखाई जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

26 Jan 2022 11:28 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शराब के नशे में वाहन चलाने पर दोषी पाए जाने के बाद एक कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी के मामले से निपटने के दौरान कहा है कि केवल इसलिए कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, शराब पीकर गाड़ी चलाने के दुराचार के लिए उदारता नहीं दिखाई जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल कदाचार है बल्कि अपराध भी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "किसी को भी शराब के नशे में वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक कर्मचारी द्वारा दायर एक सिविल अपील में यह टिप्पणी की।

    दरअसल, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा उसकी बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

    यह देखते हुए कि यह तथ्य कि वह शराब के नशे में ट्रक चला रहा था, स्थापित और साबित हो गया है, बेंच ने पाया कि शराब के नशे में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) कर्मियों को ले जा रहे ट्रक को चलाना एक बहुत ही गंभीर कदाचार है और इस तरह अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और वह भी अनुशासित सेना में।

    बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और यह एक छोटी-सी दुर्घटना थी, यह नरमी दिखाने का आधार नहीं हो सकता।

    बेंच ने कहा,

    "यह सौभाग्य है कि कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई। एक घातक दुर्घटना हो सकती थी। जब कर्मचारी पीएसी कर्मियों को लेकर ट्रक चला रहा था, तो ट्रक में यात्रा कर रहे पीएसी कर्मियों की जान जा सकती थी। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि उसने उन पीएसी कर्मियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, जो ड्यूटी पर थे और कुंभ मेला में ड्यूटी के लिए फतेहपुर से इलाहाबाद की यात्रा कर रहे थे।"

    हालांकि, बेंच ने बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करके कर्मचारी को आंशिक राहत दी, यह देखते हुए कि बर्खास्तगी की सजा को बहुत कठोर कहा जा सकता है।

    कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए बेंच ने निर्देश दिया कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ के साथ-साथ परिवार पेंशन का लाभ, यदि कोई हो, का भुगतान मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिसों को कानून के अनुसार किया जाना है और इसे ध्यान में रखते हुए बर्खास्तगी की सजा को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया गया है।

    पूरा मामला

    कर्मचारी 12वीं बटालियन, पीएसी में तैनात ड्राइवर था। फतेहपुर में और ड्यूटी के दौरान एक जीप के साथ दुर्घटना हो गई। उस पर शराब के नशे में गाड़ी चलाते समय अपने ट्रक को जीप के पिछले हिस्से में टक्कर मारकर दुर्घटना करने का आरोप लगाया गया था। उसी दिन हुई मेडिकल जांच में पता चला कि वह शराब के नशे में था। उसके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई और जांच अधिकारी ने जांच के बाद बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव रखा।

    अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसके जवाब पर विचार करने के बाद बर्खास्तगी की सजा दी गई थी, जिसकी पुष्टि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई थी।

    जब बर्खास्तगी की सजा को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी कि बर्खास्तगी की सजा कदाचार के लिए असंगत है, तो उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और यह भी माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बर्खास्तगी को कदाचार के लिए अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है।

    हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो गई और इसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड में लाया गया और मृतक के वारिसों द्वारा वर्तमान अपील पर मुकदमा चलाया गया।

    अपीलकर्ता कर्मचारी ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी की सजा कदाचार के लिए अनुपातहीन है, यह साबित करने की मांग की गई कि कुछ उदारता दिखाई जा सकती है और बर्खास्तगी के आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है।

    केस का शीर्षक: बृजेश चंद्र द्विवेदी (मृत) एंड एलआर के माध्यम से बनाम सान्या सहायक एंड अन्य

    प्रशस्ति पत्र : 2022 लाइव लॉ (एससी) 81

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