आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर न करने के बावजूद प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री को चुनौती दे सकता है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
10 Sept 2022 12:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील दायर करके एक पक्षीय डिक्री को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी (जिसने आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर नहीं किया था) तर्क दे सकता है कि उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अनुचित थी।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने अवलोकन किया कि सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत एक प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन को खारिज किए जाने पर ही ऐसा प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील में ये विरोध नहीं कर सकता है कि यह निर्देश देने वाला आदेश कि वाद एक पक्षीय आगे बढ़ेगा, अवैध या गलत था।
इस मामले में, एडवोकेट आनंद संजय एम नुली के माध्यम से अपीलकर्ता-प्रतिवादी का तर्क था कि हाईकोर्ट (जिसने एक पक्षीय डिक्री की पुष्टि की) गलत आधार पर आगे बढ़ा कि वाद के समन की तामील में विफलता के मुद्दे का केवल सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 को लागू करके एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए दायर एक आवेदन में विरोध किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि वाद के रिकॉर्ड के आधार पर, अपीलकर्ता हमेशा यह इंगित कर सकता है कि समन की तामील प्रभावित नहीं हुई थी या उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करना अन्यथा अवैध था। प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट अरविंद कामत ने तर्क दिया कि एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील में अपीलकर्ता-प्रतिवादी केवल गुण-दोष के आधार पर डिक्री को चुनौती दे सकता है। भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और अन्य (2005) 1 SCC 787 पर निर्भरता दिखाते हुए ये दलील दी गई कि यदि वह डिक्री को इस आधार पर चुनौती देना चाहता है कि उसे समन की तामील नहीं की गई थी या उसे वाद में उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो उसका उपचार सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत लागू होना है।
पीठ ने कहा कि भानु कुमार जैन में यह माना गया था कि जब एक प्रतिवादी द्वारा दायर सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी को प्रतिवादी की गैर-उपस्थिति के लिए एक पक्षीय सुनवाई और/या पर्याप्त कारण के अस्तित्व के लिए वाद के आदेश की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
उक्त निर्णय को रद्द करते हुए पीठ ने कहा:
"इस मामले में, सवाल यह है कि जब प्रतिवादी ने सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत उपाय का लाभ नहीं उठाया, तो क्या यह डिक्री के खिलाफ नियमित अपील में विरोध करने के लिए खुला है कि निचली अदालत के पास अपीलकर्ता के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के लिए कोई औचित्य नहीं था। ऐसे मामले में, हालांकि अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण बनाने के लिए अपील में साक्ष्य का नेतृत्व करने का हकदार नहीं होगा, वह हमेशा वाद के रिकॉर्ड के आधार पर बहस कर सकता है कि या तो उसे वाद समन तामील नहीं किया गया था या अन्यथा भी, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में ट्रायल कोर्ट न्यायोचित नहीं था। कारण यह है कि सीपीसी की धारा 105 के तहत, जब किसी डिक्री से अपील की जाती है, कोई त्रुटि, दोष या मामले के निर्णय को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश में अनियमितता को अपील के ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे मामले में, अपीलकर्ता हमेशा डिक्री के खिलाफ अपील में आग्रह कर सकता है कि एक अंतरिम या हस्तक्षेप आदेश मामले के निर्णय को प्रभावित करने वाले वाद के लंबित रहने के दौरान पारित किया जाना अवैध था। इसलिए, अपीलकर्ता, अपील दायर करके एक पक्षीय डिक्री को चुनौती देते हुए, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से हमेशा यह इंगित कर सकता है कि उसके खिलाफ वाद के एक पक्षीय आगे बढ़ने के लिए पारित आदेश अवैध था। जैसा कि भानु कुमार जैन के मामले में आयोजित किया गया था, केवल जब एक प्रतिवादी द्वारा सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है कि ऐसा प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील में विरोध नहीं कर सकता है, यह आदेश कि कि केस एक पक्षीय आगे बढ़ेगा, अवैध या गलत था। हालांकि, इस मामले में अपीलकर्ता ने सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत आवेदन दाखिल नहीं किया है।"
अदालत ने कहा कि इस मामले में यह सत्यापित किए बिना कि क्या प्रतिवादी का पता, जैसा कि वाद के टाइटल में दिखाया गया है, सही था, समन को पंजीकृत डाक एडी के माध्यम से तामील करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ता-प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा।
मामले का विवरण
जी एन आर बाबू @ एस एन बाबू बनाम डॉ बी सी मुथप्पा | 2022 लाइव लॉ ( SC) 748 | 6 सितंबर 2022 | सीए 6228/ 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक
हेडनोट्स
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 96, 105 और आदेश IX नियम 13 - अपीलकर्ता, अपील दायर करके एक पक्षीय डिक्री को चुनौती देते हुए, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से हमेशा यह इंगित कर सकता है कि उसके खिलाफ वाद चलाने के लिए पारित आदेश अवैध था - केवल जब एक प्रतिवादी द्वारा सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है कि ऐसा प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील में विरोध नहीं कर सकता है कि यह निर्देश देने वाला आदेश कि वाद एक पक्षीय आगे बढ़ेगा, अवैध या गलत था - हालांकि अपीलकर्ता निचली अदालत के समक्ष अपनी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण बनाने के लिए अपील में साक्ष्य का नेतृत्व करने का हकदार नहीं होगा, वह हमेशा रिकॉर्ड के आधार पर बहस कर सकता है कि इस वाद में या तो उस पर वाद का समन तामील नहीं किया गया था या कि अन्यथा भी, ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने में न्यायोचित नहीं था। (पैरा 8)
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