कानूनी पेशा अब पारिवारिक पेशा नहीं रहा, प्रोफेशन में नए आने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ': सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन में विविधता को प्रोत्साहित किया

Sharafat

12 May 2023 3:04 PM GMT

  • कानूनी पेशा अब पारिवारिक पेशा नहीं रहा, प्रोफेशन में नए आने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट  डेजिग्नेशन में विविधता को प्रोत्साहित किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 2017 के फैसले (इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) में निर्धारित सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं में अपना फैसला सुनाते हुए एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया में विविधताओं के पहलुओं के महत्व पर जोर दिया।

    बेंच ने कहा,

    "कानूनी पेशे को अब पारिवारिक पेशा नहीं माना जाता है। इसके बजाय, देश के सभी हिस्सों से और अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले नए लोग आए हैं। ऐसे नए आने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए"

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कानूनी पेशा अब पारिवारिक पेशा नहीं रह गया है।

    विविधताओं पर विचार करते हुए राय दी गई कि विशेष रूप से जेंडर और पहली पीढ़ी के वकीलों के संबंध में मेधावी वकीलों को कानूनी क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने में एक लंबा रास्ता तय करना होगा क्योंकि उन्हें आश्वासन दिया देना होगा कि इस प्रोफेशन में शीर्ष पर पहुंचने की गुंजाइश है।

    वर्तमान याचिकाएं 2017 के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए दाखिल की गई थीं। उक्त निर्णय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका में पारित किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन के लिए नॉमिनेट करने का अधिकार देता है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि प्रावधान ने पूर्ण न्यायालय को एडवोकेट डेजिग्नेशन के संबंध में निर्धारण करने के लिए अनिर्देशित विवेक प्रदान किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने धारा 16 की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन ध्यान दिया कि एडवोकेट को नामित करने की प्रक्रिया में कुछ मापदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है। 2017 के फैसले में एक खंड के तहत दी गई स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए जिसमें संशोधन के लिए दिशानिर्देश पर फिर से विचार करने की अनुमति दी गई थी, याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें मौजूदा दिशा-निर्देशों में बदलाव के लिए अदालत की अनुमति की मांग की गई थी।

    जब खंडपीठ संशोधन की मांग वाली इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी तो याचिकाकर्ताओं में से एक सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि डेजिग्नेशन प्रक्रिया में लिंग, जाति, लैंगिकता आदि के आधार पर विविधता अनिवार्य होनी चाहिए।

    उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि साक्षात्कार शुरू करने की गुंजाइश है, तो उस स्तर पर विविधता के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।

    जस्टिस कौल ने सीनियर एडवोकेट को आश्वासन दिया कि मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत भी सीनियर को नामित करते समय इसे ध्यान में रखा गया है।

    केस टाइटल: इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एमए 709/2022 डब्ल्यूपी(सी) नंबर 454/2015

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 425

    निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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