'कानूनी बिरादरी को अदालत की उचित सहायता करनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सिनोप्सिस दाखिल न करने पर वकील पर नाराजगी व्यक्त की

Sharafat

20 July 2023 7:40 PM IST

  • कानूनी बिरादरी को अदालत की उचित सहायता करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सिनोप्सिस दाखिल न करने पर वकील पर नाराजगी व्यक्त की

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने गुरुवार को नाराजगी व्यक्त की क्योंकि एक वकील अंतिम सुनवाई के मामले में लिखित सिनोप्सिस दाखिल करने में विफल रहा, जबकि काज़ लिस्ट में यह निर्धारित था।

    जस्टिस कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ एनसीएलएटी के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस कौन ने सुनवाई के दौरान वकील से पूछा, “ नोट/सिनोप्सिस कहां है? वकील ने न्यायाधीश को बताया कि उन्हें अभी तक इसे दाखिल नहीं करना है।

    जस्टिस कौल ने सिनोप्सिस दाखिल न होने से नाराज वकील से कहा, ' माफ करें, मैं कहूंगा कि आप कोर्ट की सहायता नहीं करना चाहते। ”

    उन्होंने कहा, “ अब समय आ गया है कि कानूनी बिरादरी यह तय करे कि उन्हें अदालत की उचित सहायता करनी चाहिए। अंतिम अदालत में यदि आप इस तरह से चलेंगे तो मुझे नहीं पता कि अन्य न्यायाधिकरणों और अदालतों में क्या हो रहा होगा।"

    हताश होकर न्यायाधीश ने वकील से कहा, वह इसे आदेश में नोट करेंगे कि सिनोप्सिस तब भी दाखिल नहीं किया गया जब ऐसा करने की शर्त थी। अपनी नाराजगी के कारण के बारे में विस्तार से बताते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि वकील आंशिक रूप से सुने गए मामले में पेश हो रहे थे और उन्हें पता था कि आज इस पर सुनवाई होगी।

    उन्होंने कहा, “ कल से मामला चल रहा है। कोर्ट के साथ बहुत अन्याय हुआ। जब ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है।”

    उन्होंने कहा, "हमें ऐसे वादी की सहायता के लिए क्यों आना चाहिए जो सोचता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह सहायता करनी है।"

    वकील ने बेंच से थोड़े समय की मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत समझाने के बाद जस्टिस कौल ने उन्हें वे दस्तावेज़ दिखाने की अनुमति दी जिनका वह उल्लेख करना चाहते थे। न्यायाधीश ने कहा, “ जो आप दिखाना चाहते हैं दिखाएं।”

    जस्टिस कौल ने हालांकि आदेश में संकेत दिया कि उक्त वकील द्वारा बहुत कम सहायता की गई है।

    बेंच ने आदेश में दर्ज किया,

    “कॉज़ लिस्ट में स्पष्ट शर्त के बावजूद कि एक सिनोप्सिस दायर किया जाना है, इसे दायर नहीं किया गया है। इस मामले पर तथ्यात्मक आधार पर बहस करने का प्रयास किया गया है। मामले की कल आंशिक सुनवाई हुई, हमारे पास एकमात्र विकल्प यह है कि हम अपने सामने मौजूद रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएं और फैसला सुनाएं। फैसला सुरक्षित रखा गया।”

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