"अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ कोर्ट पर डाला जा सकता है, पीआईएल किसी अन्य रिट याचिका की तरह है और दलीलों के नियमों का पालन करना होगा": सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

21 July 2021 2:41 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जनहित याचिका दायर करते समय वादियों को दलीलों के नियमों का पालन करना होगा और तथ्य-खोज का पूरा बोझ अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

    "अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ अदालत पर डाला जा सकता है। आप कम से कम जो एफआईआर हैं,उनका हमें विवरण दें। जनहित याचिका किसी अन्य नियमित रिट याचिका की तरह है। आपको अपनी मदद करनी होगी और दलीलों के नियमों का पालन करना होगा, "जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने केंद्र की कोविड -19 टीकाकरण नीति पर सवाल उठाने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा।

    यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, बेंच ने उसे अदालत के समक्ष ऐसी प्राथमिकी का विवरण पेश करने का निर्देश दिया।

    अधिवक्ता यादव द्वारा दायर याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की गई कि वे सार्वजनिक डोमेन या सोशल मीडिया पर टीकाकरण नीति की आलोचना करने वाले विज्ञापन, पोस्टर और पर्चे डालने वाले लोगों के खिलाफ कोई और मामला दर्ज न करें।

    सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा,

    "यादव, समस्या आपकी राहत की प्रकृति है। आप टीकाकरण नीति पर व्यंग्य करने वाले पोस्टर चिपकाने या अपलोड करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को रोकने के लिए एक सामान्य निर्देश चाहते हैं। प्रथम दृष्टया हम आपके साथ होते, अगर हमारे सामने कुछ मामले होते। आपने एक सामान्य जनहित याचिका दायर की है!"

    बेंच ने कहा, "आप हमें एक ऐसा व्यक्ति दें, जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई हो।"

    इसका जवाब देते हुए यादव ने कोर्ट को बताया कि 24 एफआईआर दिल्ली एनसीटी में और एक यूपी राज्य में दर्ज की गई थी।

    पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया, "याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि एक सप्ताह के भीतर वह उन प्राथमिकी के हलफनामे के विवरण पेश करेगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एनसीटी दिल्ली और यूपी में व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं।"

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि लक्षद्वीप में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि, बेंच ने जवाब दिया,

    "लक्षद्वीप विवाद अलग था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई थी। हम भी समाचार पत्र पढ़ते हैं। आइए उन चीजों को भ्रमित न करें। जो आप यहां उठा रहे हैं जो केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।"

    इसके बाद यादव ने अदालत से अनुरोध किया कि वह संबंधित पुलिस थानों को उन्हें प्राथमिकी की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दें। उन्होंने दावा किया, "मैंने संबंधित पुलिस थानों का दौरा किया है और उन्होंने इसे उपलब्ध नहीं कराया।"

    "तो हम नोटिस जारी कर देते, हम सारी जानकारी निकाल लेते लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सच कहूं तो इलाहाबाद और मुंबई में हम बिना किसी शोध के और कहीं कुछ समाचार पढ़कर दायर जनहित याचिका को खारिज कर देते। बेशक, उन पीड़ितों से जुड़े मामले हैं , जो अपने अधिकारों का पीछा नहीं कर सकते हैं और इसलिए समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जा सकता है, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अपने घर को व्यवस्थित करें और अगले शुक्रवार को वापस आएं, "न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा।

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