जजों के रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ' अवधि की मांग करते हुए वकीलों की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची

LiveLaw News Network

30 May 2023 4:23 PM IST

  • जजों के रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ अवधि की मांग करते हुए वकीलों की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची

    न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे दायित्वों को स्वीकार करने की बढ़ती आलोचना के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार करने से पहले दो साल की 'कूलिंग ऑफ' अवधि की मांग की गई है।

    याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा "न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन, और तर्कशीलता के सिद्धांतों को बनाए रखने" के साथ-साथ "लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्य को बचाने" के उद्देश्य से ये याचिका दायर की गई है।

    याचिकाकर्ता-एसोसिएशन ने अनुच्छेद 14, 19, और 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, इसके अलावा यह इंगित किया है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत श्रेष्ठ न्यायालयों की रिट जारी करने के लिए शक्तियां - इच्छित लाभार्थियों को मौलिक अधिकारों के प्रावधानों से बचाने के लिए किसी भी उल्लंघन से कम करने - संविधान की मूल संरचना के एक भाग के रूप में ही प्रतिष्ठित किया गया है।

    याचिका में कहा गया है:

    “अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भारत के संविधान के भाग III में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। भारतीय समाज के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव होने के नाते, इन दोनों अनुच्छेदों को शीर्ष अदालत ने भारत के संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में घोषित किया है। जब तक नागरिकों द्वारा इन संवैधानिक न्यायालयों को स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना जाता है, और कार्यपालिका के किसी भी प्रकार के प्रभाव और किसी भी अन्य प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विचारों से मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन मृत अक्षर बना रहेगा।

    याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर की हालिया नियुक्ति का भी जिक्र किया है। यह स्पष्ट है, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड निर्धारित करने वाला कोई कानून लाने की संभावना नहीं है, जिसके पहले उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों को स्वीकार करने से रोक दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का उदाहरण 'अनुकरण करने योग्य' है। यह बताया गया है कि जस्टिस हिदायतुल्ला ने अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी भी राजनीतिक नियुक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केवल मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के नौ साल बाद उपराष्ट्रपति (और बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति) बने।

    याचिका में कहा गया है:

    "एक स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है जिसे सरकार के लोकतांत्रिक रूप के लिए एक शर्त के रूप में माना जाता है। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया गया है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा बिना किसी कूलिंग ऑफ पीरियड के सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक नियुक्तियों की स्वीकृति न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में जनता की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, शक्ति के पृथक्करण का उद्देश्य विफल प्रतीत होता है यदि संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक बाद राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार करते हैं ।"

    याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक स्टेटस प्राप्त करने वाले न्यायाधीश और कार्यपालिका के बीच कोई वास्तविक लेन-देन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को कम करता है।

    इस संबंध में, याचिका में कहा गया है:

    “न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है या कमजोर कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा कुछ न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार की पेशकश की जाती है। अक्सर यह आशंका जताई जाती है कि एक न्यायाधीश जो सेवानिवृत्ति के करीब है, मामलों का इस तरह से फैसला कर सकता है जिससे सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद एक अनुकूल स्टेटस मिल सके। यदि कोई न्यायाधीश सरकार के पक्ष में अत्यधिक विवादास्पद और विवादित मामलों का फैसला करता है और फिर सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरी स्वीकार करता है, भले ही कोई वास्तविक प्रतिदान न हो, तो क्या इससे जनता की धारणा नहीं बनेगी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया गया है।”

    याचिकाकर्ताओं ने एक घोषणा की मांग की है कि यह वांछनीय होगा - न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में जनता की धारणा के संरक्षण के लिए - कि सेवानिवृत्ति के बाद दो साल की लंबी कूलिंग-ऑफ अवधि होनी चाहिए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सरकार से राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार कर सकते हैं। याचिका के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम उपाय के रूप में, वकीलों के समूह ने शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से दो साल की अवधि के लिए स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक नियुक्ति को स्वीकार नहीं करने का 'अनुरोध' करने को कहा है।

    इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर को उनकी सेवानिवृत्ति के एक महीने के भीतर आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे राजनीतिक संरक्षण से हटकर सेवानिवृत्ति के बाद के पदों पर बहस फिर से शुरू हो गई और क्या इसका संबंधित न्यायाधीश की स्वतंत्रता के साथ-साथ पूरे संस्थान पर प्रभाव पड़ा। इस बहस को जिस चीज ने हवा दी, वह थी जस्टिस नज़ीर की उन दो पीठों की सदस्यता जिसने दो महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले दिए, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद और 2016 में केंद्र सरकार द्वारा उच्च मूल्य वाले नोटों को बंद करने पर।

    2014 के बाद से, जस्टिस नज़ीर तीसरे ऐसे न्यायाधीश हैं, जिन्होंने शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त होने के बाद एक हाई-प्रोफाइल नियुक्ति प्राप्त की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम और रंजन गोगोई दोनों ने इस तरह की नियुक्तियों को स्वीकार कर लिया - पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम को पद छोड़ने के पांच महीने के भीतर केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि जस्टिस गोगोई को राज्य सभा के सदस्य के रूप में उनके सेवानिवृत्त होने के ठीक चार महीने बाद नियुक्त किया गया।

    केस विवरण- बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ | 2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या

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