सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि उस लॉ स्टूडेंट के 5 वें सेमेस्टर का परिणाम घोषित करे, जिसकी अटेंडेंस प्रेग्नेंसी के कारण कम थी
LiveLaw News Network
25 Jan 2021 12:15 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह उस विधि छात्रा के 5 वें सेमेस्टर का परिणाम घोषित करे, जो अपनी गर्भावस्था के कारण अपेक्षित 70% उपस्थिति मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी।
अंकिता मीणा अपनी गर्भावस्था के कारण 4 वें सेमेस्टर के दौरान कई कक्षाएं छूटने के के कारण अपेक्षित उपस्थिति नहीं प्राप्त कर सकीं। उसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विश्वविद्यालय को निर्देश देने का आग्रह किया कि वह चौथे सेमेस्टर एलएलबी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। उच्च न्यायालय ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया था। अपील में, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए, जिससे वह 4 , 5 वें और 6 वें सेमेस्टर की परीक्षाओं में शामिल हो सके।
जब पिछले सप्ताह इस मामले को उठाया गया था, तो यह कहा किया गया था कि विश्वविद्यालय ने 4 और 6 वें सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन 5 वें सेमेस्टर की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए हैं। इसलिए, छात्र ने 5 वें सेमेस्टर की पूरक परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता के परिणाम घोषित करने और अनंतिम डिग्री, समेकित मार्कशीट और चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की।
इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने निम्न बातों का उल्लेख किया:
"(i) कि याचिकाकर्ता ने संपूर्णता में पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है; (ii) सिवाय सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के; 5 वें सेमेस्टर की पूरक परीक्षा पहले ही घोषित की जा चुकी है और (iii) एसएलपी में लिस, हालांकि 4 वें सेमेस्टर से संबंधित है, वास्तव में बाद के घटनाक्रम के कारण सक्रिय अधिनिर्णय के लिए जीवित नहीं है। एक बार याचिकाकर्ता ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और 5 वें और 6 वें सेमेस्टर परीक्षाओं को भी लिखा है और यहां तक कि सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम भी प्रकाशित किए गए हैं, केवल 5 वें सेमेस्टर की पूरक परीक्षाओं को छोड़कर, एसएलपी में विवाद का निपटारा केवल अकादमिक रुचि का विषय होगा। "
याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि अगर उसने अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए परीक्षाएं पास की हैं, तो विश्वविद्यालय अपने 5 वें सेमेस्टर के पूरक परीक्षा परिणाम घोषित करे और आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ अनंतिम डिग्री जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया था।
याचिकाकर्ता के ओर से एओआर आशीष विरमानी और एडवोकेट हिमांशु धूपर उपस्थित हुए।
मामले: अंकिता मीणा बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय
[Special leave petition (Civil) 26484 Of 2018]
कोरम: सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन
CITATION : LL 2021 SC 41
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