"कानून आम लोगों को समझ में आना चाहिए": कानून, नियम और सूचना को आसान भाषा में ड्राफ्ट करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

LiveLaw News Network

10 Oct 2020 1:51 PM IST

  • कानून आम लोगों को समझ में आना चाहिए: कानून, नियम और सूचना को आसान भाषा में ड्राफ्ट करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

    सर्वोच्च कोर्ट में एक याचिका दायर करके सभी सरकारी संचारों, अधिसूचना और दस्तावेजों में आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आसान भाषा इस्तेमाल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

    याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की कि वह 'लीगल राइटिंग इन प्लेन इंग्लिश' विषय को 3 तीन वर्षीय और 5 वर्षीय एलएलबी पाठ्यमक्र में अनिवार्य बनाए। याचिका में यह भी मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील और मौखिक तर्क पेश करते हुए कुछ सीमा तय की जाए।

    याचिका में कहा गया है कि अधिकांश वकीलों का लेखन "(1) चिंताजनक, (2) अस्पष्ट, (3) आडंबरपूर्ण और (4) नीरस है।"

    "हम यह कहने के लिए आठ शब्दों का उपयोग करते हैं कि दो में क्या कहा जा सकता है। हम सामान्य विचारों को व्यक्त करने के लिए रहस्यमय वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। सटीक होने की कोशिश में हम निरर्थक हो जाते हैं। सतर्क रहने की मांग करते हुए, हम क्रियात्मक हो जाते हैं। हमारा लेखन कानूनी शब्दजाल और कानूनी तरीके से लिखा जाता है और कहानी चलती रहती है।"

    यह दलील दी गई है कि संविधान, कानून और कानूनी प्रणाली आम आदमी के लिए है, और फिर भी यह आम आदमी है जो सिस्टम से सबसे अधिक अनभिज्ञ है और यहां तक ​​कि इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात भी बरतता है।

    "क्योंकि वह (आम नागरिक) न तो व्यवस्था को समझता है, न ही कानूनों को। सब कुछ इतना जटिल और भ्रमित करने वाला है" - दलील में कहा गया है कि अगर जनता को न्याय तक पहुंच प्रदान नहीं की गई तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और 39 ए के अनुसार उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि उपरोक्त के प्रकाश में, दलील का तर्क है कि विधानमंडल और कार्यपालिका को "सटीक और असंदिग्ध कानून बनाना चाहिए, और जहां तक ​​संभव हो, आसान भाषा में"। इसके अलावा, सरकार द्वारा सामान्य जनहित के कानूनों की व्याख्या करने के लिए सादे अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में एक गाइड जारी किया जाना चाहिए।

    यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर एक अनिवार्य विषय शुरू करने के लिए भी कहता है कि LL.B पाठ्यक्रम में "आसान इंग्लिश में कानूनी लेखन" जहां कानून के छात्रों को सादा इंग्लिश में सटीक और संक्षिप्त दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना सिखाया जाता है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों को अपनी दलीलों को "स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक" बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। पक्षकारों के अदालती कार्रवाई और जवाब देने के लिए कार्रवाई में 50-60 पेज की सीमा और जवाब में 20-30 पेज की सीमा की तय की जानी चाहिए। और इस सीमा में छूट केवल अपवाद के रूप में दी जानी चाहिए।

    इसमें मौखिक तर्क देने के लिए 5-10 मिनट का समय देने की मांग की गई है। इसके साथ ही आवेदन की सीमा छोटे प्रकरणों में 20 मिनट, मध्यम लंबाई में 30 मिनट और लंबे प्रकरणों में 40-60 करने की मांग की गई है।

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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