'धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित भूमि को राज्य में निहित करने से छूट नहीं है' : सुप्रीम कोर्ट ने एपी वक्फ बोर्ड की 1654 एकड़ भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अधिसूचना को रद्द किया

LiveLaw News Network

8 Feb 2022 4:59 AM GMT

  • धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित भूमि को राज्य में निहित करने से छूट नहीं है : सुप्रीम कोर्ट ने एपी वक्फ बोर्ड की 1654 एकड़ भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अधिसूचना को रद्द किया

    पवित्र और धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित भूमि को राज्य में निहित करने से छूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को रद्द कर दिया जिसमें 1654 एकड़ और 32 गुंटा भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था।

    जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि उक्त भूमि राज्य और/या तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है। इसमें कहा गया है कि दरगाह को छह महीने के भीतर कम्यूटेशन रेगुलेशन की धारा 4 में उल्लिखित सकल मूल राशि का 90% देय होगा।

    इस मामले में वक्फ बोर्ड की ओर से वर्ष 2006 में एक शुद्धि पत्र जारी कर 1654 एकड़ व 32 गुंटा भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। इस अधिसूचना को तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य, अब तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। इस संबंध में कई अन्य रिट याचिकाएं भी दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया:

    (1) क्या हाईकोर्ट पक्षकारों को वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष उपचार के लिए भेजने में न्यायोचित था?

    (2) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट के समक्ष शुद्धि पत्र अधिसूचना की वैधता पर विवाद करने की हकदार थी?

    (3) क्या राज्य को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अधिसूचना को चुनौती देने के लिए रोका गया है कि सरकारी वकील नाजिम अतियत और हाईकोर्ट के समक्ष नाजिम अतियत के खिलाफ कार्यवाही में उपस्थित थे और अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी?

    (4) क्या वक्फ बोर्ड के कहने पर प्रकाशित अधिसूचना, 1995 अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित 32 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करती है?

    (5) क्या 1995 के अधिनियम की धारा 5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित शुद्धि पत्र अधिसूचना को प्रकाशित करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास अतियत न्यायालय की दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट और/या आदेश को पर्याप्त सामग्री कहा जा सकता है?

    पहले मुद्दे के बारे में, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने कानूनी तौर पर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकारों को वैधानिक उपाय के लिए भेजने में गलती की। अदालत ने कहा कि चूंकि प्रश्न संविधि की व्याख्या और मुख्य रूप से संप्रभु द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के संबंध में था, इसलिए इस मामले की योग्यता के आधार पर जांच की जानी चाहिए क्योंकि पक्षों के विद्वान वकील द्वारा विस्तृत तर्क दिए गए हैं।

    अदालत ने यह भी माना कि राज्य सरकार, एक न्यायिक इकाई के रूप में, रिट कोर्ट के माध्यम से अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार रखती है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू कर सकता था। पीठ ने कहा, इसलिए, राज्य सरकार 1654 एकड़ और 32 गुंटा भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के वक्फ बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए सक्षम है।

    रोक के सवाल पर, पीठ ने इस प्रकार कहा: वक्फ बोर्ड 1954 के अधिनियम के साथ-साथ 1995 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इस प्रकार, आधिकारिक राजपत्र को वक्फ बोर्ड के कहने पर अधिसूचना जारी करनी पड़ी।

    इसलिए, राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के कहने पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। किसी आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन का समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की तरह ही आम जनता के लिए ज्ञान के समान अनुमान लगाया जाता है। इसलिए राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने का मात्र कारण राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

    चौथे मुद्दे पर, अदालत ने पाया कि इस तथ्य का कोई निर्धारण नहीं है कि प्रश्नगत संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है या नहीं, 1995 के अधिनियम की धारा 40(1) के संदर्भ में जांच करने के बाद, 1995 के अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 32 के संदर्भ में जारी शुद्धि पत्र अधिसूचना को सही नहीं माना जा सकता है।

    वक्फ बोर्ड के खिलाफ पांचवें मुद्दे का जवाब देते हुए, अदालत ने माना कि नाजिम अतियत का अधिकार क्षेत्र केवल देय विनिमय राशि तक ही सीमित है, जिस तारीख को आदेश पारित किया गया था उस दिन किसी मशरुत-उल-खिदमत भूमि या मदद माश भूमि के बारे में निष्कर्ष नाज़िम अतियत प्राधिकरण के दायरे से बाहर है।

    इस मामले में दिए गए तर्कों में से एक यह था कि पवित्र और धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित भूमि इस सिद्धांत के मद्देनज़र वक्फ बनी रहेगी कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ होता है। बोर्ड के अनुसार नाजिम अतियत आदेश के अनुसार जागीर ग्राम मानिकोंडा की भूमि मशरुत-उल-खिदमत भूमि पाई गई अर्थात भूमि से होने वाली आय का उपयोग दरगाह की सेवा के लिए किया जाना था जो पवित्र और धार्मिक उद्देश्यों के लिए है। 1961 से पहले भी मुस्लिम कानून के तहत उक्त उद्देश्य को वक्फ माना जाएगा।

    इस तर्क का उत्तर देने के लिए, अदालत ने खजामियां वक्फ एस्टेट बनाम मद्रास राज्य, (1970) 3 SCC 894 का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने इस विवाद की जांच की कि धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्तियों को प्राप्त करके, विधायिका ने अनुच्छेद 26 (सी) और (डी) का उल्लंघन किया है जो प्रदान करता है कि धार्मिक संप्रदायों को चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार होगा।

    यह कहा गया था,

    "ये प्रावधान धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति के अधिग्रहण के राज्य के अधिकार को नहीं छीनते हैं। वे संप्रदाय कानून के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके स्वामित्व वाली संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप वे उस संपत्ति के मालिक नहीं रह जाते हैं। उसके बाद उस संपत्ति को प्रशासित करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि यह अब उनकी संपत्ति नहीं है। अनुच्छेद 26 संपत्ति हासिल करने के राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।"

    केस : आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम एपी स्टेट वक्फ बोर्ड

    उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 136

    केस नं.| दिनांक: सीए 10770 2016 | 7 फरवरी 2022

    पीठ : जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

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