'चार दशक पहले अधिग्रहीत भूमि': सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दो महीने के भीतर भूमि मालिकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

Avanish Pathak

24 Nov 2022 10:25 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पहले अधिग्रहित भूमि के लिए अभी तक मुआवजा नहीं मिलने वाले भूमि मालिकों को राहत देते हुए अधिकारियों को दो महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

    इस मामले में 1981 में नेहरू जूलॉजिकल पार्क के विस्तार के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कब्जा लेने के बावजूद, अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया था और मुआवजे की कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण भूमि मालिकों ने 1996 में आंध्र प्रदेश ‌हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर एक पुरस्कार पारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद, 1997 में एक अधिनिर्णय पारित किया गया और 6 रुपये प्रति वर्ग गज भूस्वामियों को दिया गया।

    बाद में, संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे को सोलैटियम और ब्याज सहित बढ़ाकर 250 प्रति वर्ग गज कर दिया। इसके बाद वर्ष 2017 में राजस्व विभाग द्वारा दायर अपील में हाईकोर्ट ने मुआवजे को घटाकर 100/- रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया।

    भूमि मालिकों द्वारा दायर अपील में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अधिग्रहित भूमि कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के करीब है।

    हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से असहमत पीठ ने कहा, "अधिग्रहण की तारीख यानी 1981 को ध्यान में रखते हुए, जो लगभग 40 साल पहले है, उक्त भूमि के मूल्य की गणना 250 रुपये प्रति वर्ग गज से कम की दर से नहीं की जा सकती है, जो कि जमीन के मालिक द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य द्वारा समर्थित है।"

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुआवजे गणना 100 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से करने में गलती की। उसने ऐसा भू-स्वामियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए और रिकॉर्ड पर किसी भी ठोस सामग्री के बिना, विपरीत गणना लागू करके किया।

    पीठ ने कहा,

    "जमीन के मालिकों द्वारा पेश किए गए सबूतों का किसी भी दस्तावेज के जरिए खंडन नहीं किया गया है। इसके विपरीत, विभागीय गवाह ने संदर्भ अदालत के समक्ष स्वीकार किया है कि गांव की अधिग्रहित भूमि हैदराबाद शहर के आसपास के क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्र है।"

    विकास शुल्क और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के क्षेत्र में कटौती के बिंदु पर राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में अदालत ने कहा:

    "अधिग्रहित की गई भूमि अब हैदराबाद शहर के बीचोबीच है, जहां भूमि की कीमत 100 गुना से अधिक बढ़ा दी गई है। शहर का विकास पहले ही हो चुका है। जिन भू-स्वामियों की भूमि का उपयोग 40 वर्ष पहले किया गया था, अब विकास शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही हो चुका है, केवल उस जमीन के लिए जिसे उन्होंने दशकों से मुआवजा नहीं दिया है। इसलिए, राजस्व विभाग द्वारा ली गई याचिका में कोई दम नहीं है।"

    केस टाइटलः राजस्व अनुमंडल पदाधिकारी बनाम इस्माइल भाई | 2022 लाइवलॉ (SC) 984 | सीए 8727-28/2022 | 22 नवंबर 2022 | जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी


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