चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जमानत देने के खिलाफ CBI की याचिका पर लालू यादव को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

14 Feb 2020 7:05 AM GMT

  • चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जमानत देने के खिलाफ CBI की याचिका पर लालू यादव को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर चारा घोटाले में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई ने देवघर कोषागार घोटाले से जुड़े मामले में सजा की आधी अवधि खत्म होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लालू को जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

    शुक्रवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने लालू यादव को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।

    गौरतलब है कि चारा घोटाला अविभाजित बिहार के पशुपालन विभाग में खजाने से 1990 के प्रारंभ में फर्जी तरीके से नौ सौ करोड़ रूपए की रकम निकालने से संबंधित है। लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू इन तीन मामलों में दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में बंद हैं।

    अभी तक लालू यादव चारा घोटाला में तीन मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। लालू को चाईबासा कोषागार के दो मामलों मामले में पांच-पांच साल तथा देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिल चुकी है।

    मार्च 2018 में चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आईपीसी की धारा 120 और पीसी एक्ट के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। ये चारा घोटाले में सबसे बड़ी सजा है। डोरंडा कोषागार से जुड़ा चारा घोटाले का पांचवा मामला सबसे बड़ा है जिसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। इसके अलावा लालू भागलपुर के एक और मामले में आरोपी हैं।

    Tags
    Next Story