लखीमपुर खीरी मामले में पीड़ित पक्ष ने कहा- जघंन्य अपराध के मामले में आरोपियों को जमानत नहीं देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Brij Nandan

19 Jan 2023 7:58 AM GMT

  • लखीमपुर खीरी मामले में पीड़ित पक्ष ने कहा- जघंन्य अपराध के मामले में आरोपियों को जमानत नहीं देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लखीमपुर खीरी में पांच लोगों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

    लगभग दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने मिश्रा को एक साल से अधिक की हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत देने की इच्छा व्यक्त की।

    पीठ ने यह भी संकेत दिया कि वह मामले की सुनवाई में प्रगति की निगरानी कर सकती है।

    पीड़ितों ने यह कहते हुए ज़मानत देने का पुरजोर विरोध किया कि मिश्रा के लिए अपवाद बनाने का कोई आधार नहीं है क्योंकि हज़ारों अन्य लोग हत्या के मामलों में विचाराधीन कैदियों के रूप में जेल में बंद हैं।

    सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार किया जाता है, तो यह निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों के लिए जमानत नहीं देने के लिए एक मिसाल कायम करेगा और इससे गरीब लोगों के साथ अन्याय होगा।

    जस्टिस कांत ने पूछा,

    "मैं उन पीड़ितों को भी देखता हूं जो अदालत में नहीं आ सकते हैं। ऐसे किसान और गरीब लोग हैं जो जेल में सड़ रहे हैं। अगर आशीष मिश्रा भी जेल में हैं तो उन्हें कैसे राहत मिलेगी?"

    पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी मामले को देख रहे ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुकदमे को पूरा करने में कम से कम 5 साल लगेंगे, क्योंकि मामले में लगभग 208 गवाहों की जांच होनी है।

    आशीष मिश्रा अक्टूबर 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा में कथित रूप से पांच लोगों की हत्या के आरोप का सामना कर रहे हैं, जब उनका वाहन कृषि कानूनों और एक पत्रकार का विरोध कर रहे चार किसानों पर कथित रूप से चढ़ गया था।

    आशीष मिश्रा का तर्क

    मिश्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता जगजीत सिंह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। आगे कहा कि यह वे किसान थे जिन्होंने आक्रामकता शुरू की थी। उन्होंने महिंद्रा थार कार पर पथराव किया और चालक को बाहर खींच लिया। एक जायसवाल, जो कार में था और जिसने हमले को देखा था, ने क्रॉस-एफ़आईआर में पुलिस को बयान दिया है। किसानों की हत्या किसानों के हमले में गाड़ी पलटने से हुई।

    रोहतगी ने जोर देकर कहा कि जायसवाल के चश्मदीद गवाह को जगसीत सिंह (एफआईआर में शिकायतकर्ता) की सुनी-सुनाई कहानी पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

    घटना अपराह्न 3 बजे की है और मोबाइल टावर के स्थान के विवरण से पता चलता है कि घटना के समय मिश्रा 4 किमी दूर एक जगह पर कुश्ती मैच देख रहे थे।

    यह देखते हुए कि मिश्रा एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, रोहतगी ने अनुरोध किया कि उन्हें जमानत दी जाए।

    राज्य ने जमानत का विरोध किया

    बेंच द्वारा यूपी राज्य के रुख के बारे में पूछने पर, अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य जमानत का विरोध कर रहा है और उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन कर रहा है जिसने उसे जमानत से वंचित कर दिया।

    उन्होंने बताया कि चार्जशीट में 7 गवाहों का कहना है कि उन्होंने आशीष मिश्रा को साइट से भागते हुए देखा था।

    मिश्रा दोषी हैं या नहीं, यह ट्रायल कोर्ट को तय करना है, बेंच ने राज्य से पूछते हुए कहा, "इस स्तर पर, हम पूछते हैं, आपकी आशंका क्या है? क्या यह आपका मामला है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है?" क्या वह न्याय से भाग जाएगा?"

    एएजी प्रसाद ने कहा कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

    पीड़ितों ने जमानत देने का विरोध किया

    मामले में पीड़ितों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले 75 वर्षों में बनाए गए कानून के अनुसार आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।

    दवे ने 1986 की एक संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हत्या के मामलों में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है, जब निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से जमानत से इनकार कर दिया हो।

    जस्टिस कांत ने आश्चर्य व्यक्त किया,

    "उच्चतम न्यायालय के पास उन मामलों में भी ज़मानत देने की कोई शक्ति नहीं है जहां घोर अन्याय हुआ हो?"

    पीड़ित पक्ष ने कहा,

    "हम एक ऐसे मामले के बारे में बात कर रहे हैं जहां एक निर्मम हत्या हुई है। मैं चार्जशीट से दिखाऊंगा कि यह पूर्व नियोजित और एक साजिश है। मंत्री (मिश्रा के पिता अजय मिश्रा) ने धमकी दी कि वह ऐसा करेंगे।"

    जस्टिस कांत ने कहा, "पिता आरोपी नहीं हैं।“

    जस्टिस कांत ने अपने प्रश्न को दोहराया कि क्या सुप्रीम कोर्ट केवल इसलिए जमानत देने के लिए शक्तिहीन है क्योंकि उच्च न्यायालय ने जमानत को अस्वीकार कर दिया है।

    जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि दवे 1986 के एक फैसले का जिक्र कर रहे हैं; लेकिन इन दिनों स्थिति बहुत बदल गई है।

    जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि इन दिनों, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय, पिछले दिनों के विपरीत, केवल धारा 302 आईपीसी के उल्लेख पर जमानत देने से हिचकते हैं।

    दवे ने कहा कि इस मामले के बारे में कुछ भी असाधारण नहीं है सिवाय इस तथ्य के कि आरोपी एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका प्रतिनिधित्व शक्तिशाली वकील करते हैं।

    जब बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत देने से इनकार करने का असर यह होगा कि कोई भी अदालत भविष्य में अभियुक्त को ज़मानत नहीं देगी, तो दवे ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के मामले का हवाला दिया।

    दवे ने कहा, "जब एक पत्रकार हत्या और बलात्कार के हत्या के मामले को कवर करने के लिए केरल से यूपी गया, तो वह 3.5 साल से हिरासत में है और इस अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी।"

    जस्टिस कांत ने तब कहा कि वह नजीब मामले में फैसले के पक्षकार थे जहां अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर यूएपीए मामले में जमानत दी गई थी।

    'जमानत मिल गई तो सुनवाई कभी नहीं होगी'

    दवे ने जोर देकर कहा कि यह हत्या का एक साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक जघन्य मामला है जहां कई निर्दोष लोगों को "कत्लेआम" किया गया है।

    दवे ने कहा, " अगर आशीष मिश्रा को जमानत दी जाती है, तो यह मुकदमा कभी भी नहीं चलेगा और हम जानते हैं कि कितने शक्तिशाली लोग मुकदमे को प्रभावित करते हैं।"

    केस टाइटल: आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बनाम यूपी राज्य एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7857/2022



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