लखीमपुर खीरी हिंसा- 'आशीष मिश्रा को विचाराधीन कैदी के तौर पर कब तक जेल में रखा जाए?' : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जानकारी मांगी- इस केस का निपटारा कितने समय में हो सकेगा

Brij Nandan

12 Dec 2022 8:47 AM GMT

  • लखीमपुर खीरी हिंसा

    लखीमपुर खीरी हिंसा

    लखीमपुर खीरी मामले में जमानत की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट से जानकारी मांगी कि बिना किसी दूसरे मुकदमों पर असर डाले इस केस का निपटारा कितने समय में हो सकेगा।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को लखीमपुर खीरी के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से यह पता लगाने का निर्देश दिया कि सामान्य मामले में किसी अन्य लंबित या समझौता किए बिना मुकदमे को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है।

    यह देखते हुए कि पीड़ितों और अभियुक्तों के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए, पीठ ने पूछा कि क्या मिश्रा को विचाराधीन के रूप में अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। जबकि मिश्रा ने दावा किया कि वह अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था, राज्य और पीड़ितों ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया।

    अपराध की गंभीर प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए पीड़ितों ने अदालत से मिश्रा को रिहा नहीं करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि यह गवाहों को खतरे में डाल देगा। हालांकि, पीठ ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई है।

    यह घटना 3 अक्टूबर, 2021 को हुई थी, जब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और आशीष मिश्रा के एसयूवी द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचले जाने के चलते चार प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो गई थी।

    अदालत ने यूपी राज्य को निर्देश दिया कि वह मिश्रा की कार के चालक सहित तीन अन्य लोगों को कथित रूप से लिंचिंग करने के लिए किसानों के खिलाफ दायर मामले से संबंधित जांच की स्थिति के बारे में सूचित करे।

    अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था, मिश्रा का दावा

    मिश्रा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि जब घटना हुई थी तब वह कार में नहीं था और उसके द्वारा कथित तौर पर गोली चलाने से किसी की मौत नहीं हुई थी।

    उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उससे पता चलता है कि कार में सवार व्यक्ति सुमित जायसवाल था। सीनियर वकील ने दावा किया कि मिश्रा अपराध स्थल पर नहीं था, कहीं और था जहां एक कुश्ती मैच चल रहा था और यह साबित करने के लिए मोबाइल टावर स्थानों के रिकॉर्ड हैं।

    इस मौके पर बेंच ने पूछा कि दोनों जगहों के बीच कितनी दूरी है, इस पर रोहतगी ने जवाब दिया '4 किलोमीटर'। जस्टिस कांत ने कहा कि एसआईटी का आरोप है कि शुरू में मिश्रा दूसरी जगह पर था और जब उसे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में पता चला तो वह वहां पहुंचा और फिर हादसा हुआ।

    रोहतगी ने दोपहर 2.39 बजे, दोपहर 2.43 बजे, दोपहर 2.58 बजे और 3.20 बजे मिश्रा की उपस्थिति दिखाने के लिए 'दंगल' स्थल की कुछ तस्वीरों का भी हवाला दिया। वारदात दोपहर करीब 2.53 बजे हुई।

    सीनियर वकील ने कहा कि दंगल स्थल पर मिश्रा की उपस्थिति का दावा करने वाले चश्मदीद गवाह भी हैं।

    उन्होंने बताया कि थार कार की पैसेंजर सीट पर नीली शर्ट पहने एक शख्स बैठा था, जो मिश्रा नहीं सुमित जायसवाल था। कार के चालक को भी बाहर निकालकर मार डाला।

    रोहतगी ने तर्क दिया,

    "यह किसी की हत्या की योजना बनाने का मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां एक झगड़ा हुआ और कुछ लोग मारे गए। मेरे मुवक्किल के वहां (अपराध स्थल पर) होने का कोई निर्णायक सबूत नहीं है। कैसे और क्या 302 (हत्या का आरोप) लगाया गया है? उसने जेल में एक साल से अधिक समय बिताया है।"

    बेंच के सवाल का जवाब देते हुए रोहतगी ने बताया कि इस मामले में 200 गवाह हैं।

    किसी को कितने समय तक लंबित मुकदमे में रखा जाना चाहिए? बेंच ने राज्य से पूछा

    बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उसे विचाराधीन कैदी के तौर पर कब तक जेल में रखा जाए।

    जस्टिस कांत ने यूपी की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से पूछा,

    "जमानत के मामलों में, हम अपराध की गंभीरता, मुकदमे में लगने वाली अवधि और अभियुक्त द्वारा व्यतीत की गई अवधि पर विचार करते हैं। उसे कितने समय तक जेल में रखा जाना चाहिए? क्या उसे अनिश्चित काल तक रखा जा सकता है? कैसे संतुलन बनाया जाए? अभियुक्त के भी अधिकार हैं।"

    प्रसाद ने कहा कि अपराध गंभीर हैं और अपराध स्थल पर मिश्रा की उपस्थिति के संबंध में घायल चश्मदीदों के बयान हैं। उसने पीठ को यह भी बताया कि मिश्रा की डिस्चार्ज अर्जी को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और उसके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

    सुनियोजित हत्या: पीड़ितों के वकील दवे ने कहा

    पीड़ितों के रिश्तेदारों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि हत्या के मामले में, सुप्रीम कोर्ट शायद ही कभी जमानत देता है अगर इसे ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया हो और यह कि इस मामले में कुछ खास नहीं है, रोहतगी की दलीलों का खंडन करते हुए, दवे ने प्रस्तुत किया कि अपराध "पूर्व नियोजित" था, क्योंकि कुछ दिनों पहले मिश्रा के पिता द्वारा बयान दिया गया था कि प्रदर्शनकारी किसानों को सबक सिखाया जाएगा।

    दवे ने कहा,

    "302 मामलों में, यह अदालत आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती है जब उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया है। इस मामले में कोई अपवाद नहीं है।"

    उन्होंने कहा,

    "अगर कोई केवल इसलिए मार सकता है क्योंकि वे विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है।"

    दवे ने यह भी बताया कि राज्य ने इस मामले में अदालत द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बिना कार्रवाई नहीं की होगी।

    जस्टिस कांत ने टिप्पणी की,

    "वह हमारे आदेशों के कारण हिरासत में है। हमने एसआईटी का गठन किया है।"

    दवे ने मिश्रा द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों की सत्यता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि ये फर्जी हैं।

    उन्होंने कहा,

    "एसआईटी ने मिनट-दर-मिनट पूरी घटना का पुनर्निर्माण किया है, व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं कि कैसे चीजों की योजना बनाई गई थी।"

    याचिकाकर्ता के पिता अजय मिश्रा द्वारा कथित तौर पर दिए गए कुछ धमकी भरे बयानों का जिक्र करते हुए दवे ने कहा,

    "अगर मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, तो जाहिर तौर पर बेटा उत्तेजित होगा।"

    दवे ने पूछा,

    'इस लड़के को अपने दोस्तों के साथ 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वहां जाने की क्या जरूरत थी।'

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "क्या वह यहां था, इसके लेकर कोई विवाद नहीं है। चश्मदीदों के 164 बयान हैं।"

    जस्टिस कांत ने कहा कि कोर्ट इस चरण में उसकी उपस्थिति के सवाल पर विचार नहीं करेगा क्योंकि यह ट्रायल का मामला है।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "हम मोटे तौर पर एक प्वाइंट पर हैं। इस अदालत की निगरानी में, हम आरोपों के स्तर पर पहुंच गए हैं। चश्मदीदों को भी संरक्षण दिया गया है। 200 चश्मदीदों की भी जांच की जानी है। हम यह भी नहीं कह सकते कि ट्रायल कोर्ट को अन्य मामलों की अनदेखी करनी होगी।"

    दवे ने पलटवार करते हुए कहा,

    "यौर लॉर्डशिप एक सामान्य सिद्धांत रखता है कि सभी 302 मामलों में, अभियुक्तों को एक वर्ष के बाद रिहा कर दिया जाएगा, तो मैं झुकता हूं। लेकिन अपवाद मत बनाइए।"

    दवे ने कहा,

    "इस देश में, इस तरह के जघन्य मामले में, उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। और दो गवाहों पर पहले ही हमला किया जा चुका है। उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए।"

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "लेकिन कब तक?"

    पीठ ने राज्य से पूछा कि मुकदमे में कितना समय लगेगा और न्यायिक रजिस्ट्रार को निचली अदालत से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया।

    प्रारंभ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा और प्रासंगिक कारकों की अनदेखी की, हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बाद जमानत अर्जी हाईकोर्ट में भेज दी गई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मृतक किसानों के परिजनों की अपील पर आया था।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिमांड पर लिए जाने के बाद 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई कर जमानत अर्जी खारिज कर दी।

    केस टाइटल: आशीष मिश्रा बनाम यूपी राज्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7857/2022



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